Hardoi News: स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरा शासन ने किया अनिवार्य, यह है अंतिम तिथि
Hardoi News: जनपद में 321 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं इनमें से 252 वाहन क्रियाशील है। इनमें स्कूल बस व वैन शामिल है।
Hardoi News: प्रदेश भर में स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरे को शासन की ओर से अनिवार्य कर दिया गया है। शासन की ओर से उप संभागीय परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है स्कूली बसों के बढ़ रहे हादसों को लेकर शासन ने निर्देश जारी किया है। प्रदेश में इधर कई स्कूल की बस हादसे का शिकार हुई है साथ ही अन्य घटनाएँ भी स्कूल की बसों में हुई हैं ऐसे में शासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया है। सभी स्कूलों की बसों को एक निर्धारित समय में अपने स्कूल में संचालित हो रही बसो व मैजिक में सीसीटीवी कैमरा लगवाना होगा। हरदोई में भी अब स्कूल की बस बिना सीसीटीवी कैमरा लगवाए संचालित नहीं हो सकेंगे।
जनपद में स्कूल से लेकर महाविद्यालयों में चल रही है बसे
हरदोई जनपद में सीबीएसई के 38, आईसीएससी के चार, यूपी बोर्ड के 640, फार्मेसी के 32, 132 महाविद्यालय संचालित है। इन सभी स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों को लाने व लेजाने के लिए बस व मैजिक की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में शासन द्वारा सभी स्कूल की बसों में सीसीटीवी कैमरे को अनिवार्य किया है। हालांकि इससे पूर्व स्कूल बस चालक को सीट बेल्ट व सीसीटीवी कैमरे की छूट शासन द्वारा दी गई थी। स्कूल बसों में बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए शासन ने अब नए निर्देश जारी किए हैं।
जनपद में 321 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं इनमें से 252 वाहन क्रियाशील है। इनमें स्कूल बस व वैन शामिल है। शासन के आदेश को स्कूल के साथ वाहन स्वामियों को पालन करना होगा। सभी वाहन स्वामी 31 मार्च तक अपने-अपने स्कूली वाहन में सीसीटीवी कैमरा लगवाना होगा। एआरटीओ प्रशासन संजीव कुमार सिंह ने कहा कि अब जो नई बसें आ रही हैं उनमें ज्यादातर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए आ रहे हैं। शासन की ओर से छोटे वाहनों में सीसी टीवी कैमरा अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देशक का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।