Hardoi News: पुलिस चौकी के बाथरूम से आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने का मामला, निरीक्षक व उपनिरीक्षक निलंबित
Hardoi News: पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक और उपनिरीक्षक को कार्य में लापरवाही बरतने और पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में निलंबित किया है।
Hardoi News: हरदोई में पुलिस अधीक्षक द्वारा एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक ने एक निरीक्षक व एक उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया है।पुलिस अधीक्षक द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।हरदोई में बीते दो दिनों से लगातार पुलिस महकमें में कई प्रभारी निरीक्षकों, उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव हुआ है, वहीं कई निरीक्षक और उप निरीक्षक को निलंबित भी किया गया है। मगर इस बार जो कार्यवाही हुई है वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद की गई है।
वायरल हो रहे हैं वीडियो में चौकी के अंदर एक युवक व अधेड़ उम्र की महिला आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस पर लोगों द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही थी।पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक और उपनिरीक्षक को कार्य में लापरवाही बरतने और पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में निलंबित किया है। पुलिस अधीक्षक की इस कार्यवाही से एक बार फिर महकमे में हड़कंप मचा है। लगातार पुलिस महकमे में प्रभारी निरीक्षक, उप निरीक्षक के हो रहे तबादलों से तो हड़कंप मचा ही हुआ था एक बार फिर निलंबन की बड़ी कार्यवाही से महकमें में हड़कंप देखने को मिल रहा है।
राघोपुर चौकी का था वायरल वीडियो
मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राघोपुर चौकी में बने बाथरूम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक व अधेड़ उम्र की महिला आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए। वीडियो के वायरल होने के बाद महकमें में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र कुमार की आख्या के अनुसार प्रभारी निरीक्षक मल्लावां अनिल कुमार सैनी तथा चौकी प्रभारी राघोपुर उप निरीक्षक संजय राय को निलंबित किया गया है।आरोप है कि प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षक की लापरवाही से विभाग की छवि धूमिल हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने पूरे प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई को इस निर्देश के साथ दी है कि 7 दिन के अंदर पूरे मामले की आख्या प्रेषित करें।