Hardoi News: पुलिस कर्मियों ने नहीं किया यातायात का पालन तो जुर्माने के साथ होगी विभागीय कार्यवाही
Hardoi News: पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यातायात नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए। आम जनता पर कार्रवाई होती है तो पुलिस कर्मियों को भी यातायात की नियम मानने होंगे।
Hardoi News: हरदोई जनपद में समय-समय पर यातायात माह व यातायात सप्ताह मनाया जाता रहता है। इस दौरान वाहन चालकों को जागरूक के साथ-साथ यातायात नियमों के पालन को लेकर गोष्ठियों का भी आयोजन होता है। स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक करने के लिए गोष्ठी होती हैं साथ ही जनपद के चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों के चालान भी किए जाते हैं। यातायात पुलिस द्वारा जनपद में बिना हेलमेट लगाए, बिना सीट बेल्ट लगाये, एक मोटरसाइकिल पर तीन सवार, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना, बिना वैध दस्तावेजों के वाहन चलाने पर चालान किया जाता है। ऐसे में लगातार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं।
लोग कहते हैं कि पुलिस कर्मी स्वयं यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं वही दूसरों का चालान काट देते हैं। लोगों की शिकायत अब जल्द दूर हो जाएगी क्योंकि हरदोई के पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को वाहन चलाते समय सीट बेल्ट व हेलमेट लगाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही यातायात पुलिस को भी निर्देशित किया है कि बिना सीट बेल्ट लगाये सरकारी वाहन चलाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही करें। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना सीट बेल्ट व हेलमेट लगाए वाहन चलाने वाले पुलिस कर्मियों पर जुर्माने के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी।
थानाध्यक्षों के साथ ज़िम्मेदारों को पुलिस अधीक्षक के साफ़ निर्देश
पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने जनपद के पुलिस कर्मियों के लिए अब नियम बना दिया है। अब तक वर्दी पहने पुलिसकर्मी ना ही सरकारी वाहन में सीट बेल्ट लगाते थे और ना ही निजी दो पहिया पर भी चलने वाले ज्यादातर पुलिसकर्मी हेलमेट का प्रयोग करते हैं। वहीं, पुलिस विभाग में होने के चलते इन पर कार्यवाही भी नहीं होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस कर्मियों का चालान तो कटेगा ही साथ ही विभागीय कार्यवाही भी होगी। पुलिस अधीक्षक ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं।
पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक, उपनिरीक्षक परिवहन सभी प्रभारी निरीक्षक और थाना अध्यक्ष को आदेश जारी किया है। आदेशों में स्पष्ट है कि सरकारी वाहन चालक अगर बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यातायात नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए। आम जनता पर कार्रवाई होती है तो पुलिस कर्मियों को भी यातायात की नियम मानने होंगे।