Hardoi: 80 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाता घर बैठे कर सकेंगे मतदान, की गयी ये व्यवस्था
Hardoi: शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से अधिक से अधिक मतदान के लिए वृद्ध व दिव्यांगों को विशेष छूट प्रदान की गई है।
Hardoi News: लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव इलेक्शन कमीशन लगातार मतदान के प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश शासन-प्रशासन को देता रहता है। इसके संदर्भ में शासन के निर्देश पर लगातार उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान को चलाया जाता है। जिला प्रशासन की ओर से नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन कर लोगों को भारी संख्या में मतदान करने के लिए जागरूक किया जाता है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से अधिक से अधिक मतदान के लिए वृद्ध व दिव्यांगों को विशेष छूट प्रदान की गई है। हरदोई में भी लगातार जिला प्रशासन के निर्देश पर स्कूल कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसी के साथ विशेष अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने को लेकर जागरूक भी किया जाता है।
फ़ार्म डी देना होगा भरकर
जिला प्रशासन की ओर से हरदोई जनपद में 80 वर्ष से अधिक वृद्ध व दिव्यांगों के लिए लोकसभा चुनाव में मतदान करने पर विशेष छूट दी गई है। 80 वर्ष से अधिक वृद्ध व दिव्यांग अपने घर से ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। दिव्यांग व वृद्ध लोगों के लिए पोस्टल बैलेंट से मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि जनपद में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता सूची में नाम चिन्हित किए गए हैं।
जनपद में 80 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके 48406 मतदाता चिन्हित हुए हैं वहीं जनपद में करीब 22000 दिव्यांग मतदाताओं की भी संख्या है। इन सभी को पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने घर पर मतदान करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए इन मतदाताओं को फॉर्म डी पर आवेदन करना होगा। फार्म डी अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर बीएलओ की ओर से घर-घर उपलब्ध करायेंगे जिसके बाद भरा हुआ फॉर्म निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा होगा। इस दौरान निर्वाचन का कार्य देखने वाले बीएलओ के ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी गई है। अति आवश्यक होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही ट्रांसफर किया जा सकेगा।