HC इलाहाबाद : बाबा रामदेव, जिलाधिकारी व सीईओ को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद लि. नोएडा के निदेशक योगगुरू बाबा रामदेव, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर बृजेश नारायण सिंह एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी य

Update: 2017-12-18 14:34 GMT

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद लि. नोएडा के निदेशक योगगुरू बाबा रामदेव, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर बृजेश नारायण सिंह एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी यमुना एक्सप्रेस वे अथाॅरिटी अरूण वीर सिंह को अवमानना नोटिस जारी की है। इन पर कोर्ट के यथास्थिति कायम रखने के आदेश की अवहेलना का आरोप है।

यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने गौतमबुद्ध नगर के कादरपुर गांव के किसान सोहन लाल की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रेम कुमार चैरसिया ने बहस की। याची का कहना है कि प्लाट संख्या 172ए व 172बी के अधिग्रहण की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है। कोर्ट ने याचिका पर जवाब मांगा और विवादित जमीन की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है।

याची की जमीन यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी के पक्ष में अधिग्रहीत की गयी। जिसने बाबा रामदेव की कम्पनी पतंजलि आयुर्वेद को आवंटित किया है। कोर्ट के स्थगनादेश के बावजूद कम्पनी ने याची के प्लाट को कंटीले तारों से घेर लिया है। इसकी शिकायत किये जाने के बावजूद कोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलन की जा रही है। कोर्ट ने विपक्षियों को एक माह में आदेश के पालन का मौका दिया है।

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