HC ने चुनाव आयेाग से मांगी NOTA के प्रचार प्रसार पर किए जा रह प्रयासों की जानकारी

हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयेाग से नोटा के प्रचार प्रसार के बावत किए जा रहे प्रयासों पर जानकारी मांगी है। यह आदेश जस्टिस ए पी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने अरविंद शुक्ला की पीआईएल पर पारित किया।

Update:2017-02-07 00:32 IST

लखनऊ: हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयेाग से नोटा के प्रचार प्रसार के बावत किए जा रहे प्रयासों पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख नियत की है। यह आदेश जस्टिस ए पी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने अरविंद शुक्ला की पीआईएल पर पारित किया।

याची का कहना था कि ईवीएम मशीनों में नोटा का बटन भी होता है। जिसका मतलब है कि यदि कोई वोटर अपना वोट किसी भी कैंडिडेट को नहीं देना चाहता तो वह उस बटन का प्रयोग कर अपना मंतव्य जाहिर कर सकता है। कहा गया कि चुनाव आयोग को इस बारे में भी जनता को जागरूक करना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा है।

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कोर्ट ने कहा- वकीलों को कलेक्ट्रेट परिसर में आने जाने में होने वाली दिक्कत पर गौर करें DM

लखनऊ: हाई कोर्ट ने प्रतापगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के लिए बैरिकेटिंग लगा देने के चलते वहां वकीलो को अपने चेम्बरों में आने जाने में हो रही असुविधा को दूर करने के लिए वकीलों को अपनी बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) को बताने के लिए कहा है।

कोर्ट ने डीएम से वकीलों की शिकायत पर गौर करने को कहा है। यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने प्रतापगढ़ के जूनियर बार एसोसिएशन की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया कि बैरिकेटिंग के चलते वकीलो को काफी परेशानी हो रही है। यहां तक वकीलों को चेम्बरों में आने जाने से भी रोका जा रहा है।

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