कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदों पर पदोन्नति का आधार वरिष्ठता: हाईकोर्ट

कही पर भी वर्षवार रिक्तियों के अनुसार योग्यता तय करने का उपबन्ध नही है। याची के खिलाफ कोई प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज नही है। प्रोन्नति के लिए वह पूरी योग्यता रखता है।

Update: 2019-06-04 15:58 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कांस्टेबल से हेडकांस्टेबल पद पर प्रोन्नति उपलब्ध पदों पर वरिष्ठता के आधार पर होगी बशर्ते कोई अक्षमता न हो। नियम में यह कही नही है जिसके आधार पर वर्षवार रिक्तियों के अनुसार प्रोन्नति की जाय। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को याची को 9 अक्टूबर 18 से प्रोन्नति देने पर विचार करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अनिल कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची को यह कहते हुए प्रोन्नति देने से इंकार कर दिया गया कि 2016 में उसकी 5 साल की सेवा पूरी नही है। याची का कहना था कि पुलिस भर्ती नियमावली में सभी खाली पदों को पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था है।

कही पर भी वर्षवार रिक्तियों के अनुसार योग्यता तय करने का उपबन्ध नही है। याची के खिलाफ कोई प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज नही है। प्रोन्नति के लिए वह पूरी योग्यता रखता है। गलत तरीके से उसे प्रोन्नति देने से इंकार किया गया है। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को याची की प्रौन्नति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।

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