Sonbhadra News: गुरू-शिष्य के रिश्ते को तार तार करने वाले संगीत शिक्षक को 7 वर्ष की कठोर कैद

Sonbhadra News: साढ़े सात वर्ष पूर्व नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी के मामले में सोमवार को यह बड़ा फैसला सामने आया।;

Update:2025-03-24 18:57 IST

Sonbhadra News (Image From Social Media) 

Sonbhadra News: गुरू-शिष्य का रिश्ता तार तार करने वाले संगीत शिक्षक को सात वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। साढ़े सात वर्ष पूर्व नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी के मामले में सोमवार को यह बड़ा फैसला सामने आया। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमितवीर सिंह की अदालत ने प्रकरण की सुनवाई की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, अधिवक्ताओं की तरफ से दी की गई दलीलों और गवाहों की तरफ से परीक्षित कराए गए बयानों के आधार पर दोषसिद्ध पाया गया। दोषी पाए गए संगीत शिक्षक त्रिभुवन ठक्कर को सात वर्ष की कठोर कैद के साथ 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई । अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया है।

-- विद्यालय के प्रिंसिपल ने दर्ज कराई थी एफआईआर :

अनपरा थाना क्षेत्र स्थित एक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने प्रकरण को लेकर अनपरा थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। 8 मई 2017 को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया था कि विद्यालय में कार्यरत संगीत शिक्षक त्रिभुवन ठक्कर द्वारा दो नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्राओं के पिता की तरफ से इसकी शिकायत की गई थी जांच में आरोप सही पाए गए। मामले में 9 मई 2017 को छेड़खानी, पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई।

-- पुलिस ने पर्याप्त सबूत मिलने का किया था दावा:

प्रकरण में पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए अनपरा पुलिस ने संगीत शिक्षक त्रिभुवन ठक्कर पुत्र स्व. शांतिलाल ठक्कर निवासी शंकर मार्केट गोल मार्केट के पीछे जयंत, विन्ध्यनगर, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश हालपता एटीपी कालोनी अनपरा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और धारा 354 आईपीसी के तहत न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।

-- अर्थदंड जमा न करने पर भुगतान होगी अतिरिक्त कैद :

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अधिवक्ताओं के तर्क सुने, 10 गवाहों की तरफ से दर्ज कराए गए बयान का परीक्षण किया और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलान करते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया। मामले के विचारण के दौरान जेल में बताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थ दंड की धनराशि जमा होने के बाद उसमें से 15 हजार पीड़िताओं को प्रदान किए जाएंगे। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी व नीरज कुमार सिंह की तरफ से की गई। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए भी कहा गया है।

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