यूपी में शराब बिक्री पर बड़ा फैसला, इनको लगेगा तगड़ा झटका
उत्तर प्रदेश में अब अगर किसी भी शराब की दूकान पर तय दाम से ज्यादा में शराब बेचीं जायेगी तो दुकानदार को तगड़ा झटका लगेगा।
लखनऊ. लॉकडाउन के बीच शराब की दुकाने खुलने के बाद से एक ओर तो शराब के दाम बढ़ गए तो दूसरी ओर मनमाने दामों में शराब की बिक्री का मामला भी सामने आया। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने पर सख्त कार्रवाई के आदेश देते हुए भारी जुर्माना लगाने का एलान किया है।
अधिक दाम पर शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में अब अगर किसी भी शराब की दूकान पर तय दाम से ज्यादा में शराब बेचीं जायेगी तो दुकानदार को तगड़ा झटका लगेगा। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव ने संजय आर.भूसरेड्डी ने बताया कि दुकानदारों ने नियम का उल्लंघन किया तो उन्हें 75 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
दूसरी बार पकड़े जाने पर ढेड़ लाख का जुर्माना और तीसरी बार में लाइसेंस निरस्त
पहली बार में पकड़े जाने पर 75 हजार का जुर्माना लगाया जायेगा तो वहीं दूसरी बार अगर दूकानदार ये करता पड़ता गया तो डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा तीसरी बार पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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अवैध शराब के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान
इसके अलावा आबकारी विभाग अवैध शराब को लेकर लॉकडाउन शुरू होने यानी 25 मार्च से अभियान चला रहा है। इसके तख्त 7 मई तक प्रदेश में 3,291 लीटर अवैध शराब जब्त की गयी, वहीं मामलों में शामिल 11 लोगों को जेल भेजा गया।
शराब के दामों में बढ़ोतरी
गौरतलब है कि योगी सरकार ने इसके पहले बीते बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में शराब के दामों में बढ़ोतरी की थी। देसी शराब में 5 रुपये, अंग्रेजी शराब में 180 एमएल पर 10 रुपये, 180 एमएल से 500 एमएल तक 20 रुपये और 500 एमएल से ऊपर 30 रुपये की महंगी कर दी गयी। वहीं शराब पर छूट के बाद पहले ही दिन दुकानें खुलने पर एक दिन में करीब 100 करोड़ रुपये की शराब बिकी थी।
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