हाईकोर्ट : अतिक्रमण हटाने, यातायात व्यवस्था को लेकर DM व SSP से रिपोर्ट तलब

Update:2017-07-14 20:59 IST

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एम.जी.मार्ग, सरदार पटेल मार्ग व जी.टी.रोड पर अतिक्रमण हटाने तथा अवैध पार्क वाहनों का चालान करने सहित यातायात सुचारू करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने एसएसपी को पीक आवर में स्वयं मानीटरिंग करने को कहा है और जिलाधिकारी व एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि स्कूली बच्चों की ट्राली के लिए ट्रैफिक सही रखा जाए। खासतौर पर जी.टी.रोड पानी टंकी तक व अग्निशमन कार्यालय से जानसेनगंज तक पुलिस तैनात की जाए।

कोर्ट ने सिविल लाइंस सुन्दरीकरण में करोड़ों खर्च के बावजूद साइड रोड पर अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की और कहा कि एसपी ट्रैफिक ने केवल पेपर वर्क किया है। कोर्ट ने कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है।

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