हाईकोर्ट ने कोविड गाइडलाइन के पालन पर उठाए सवाल, लोग क्यों नहीं पहन रहे मास्क
कोरोना संक्रमण के मामले में कोर्ट ने पूर्व में दिए गए निर्देशों को सख्ती से लागू न करने पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट मांगा है।
प्रयागराज: देश में एक तरफ कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है तो वहीं दूसरी तरफ लोग मास्क पहनने और सोशल डिसटेंसिंग के पालन में लापरवाही कर रहे है हैं। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिले के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से पूछा है कि मास्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है।
मास्क न पहनने वाले 1192 लोगों का चालान किया-पुलिस
कोरोना संक्रमण के मामले में कोर्ट ने पूर्व में दिए गए निर्देशों को सख्ती से लागू न करने पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट मांगा है। इस मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मास्क न पहनने वाले 1192 लोगों का चालान किया गया है। जब कि एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा ने कहा सभी लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं।
तालाब के अतिक्रमण का मामला
तालाबों पर अतिक्रमण को लेकर कोर्ट के आदेश से गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट पेश की । किन्तु कोर्ट ने इसे संतोषजनक नहीं माना और कहा कि रिपोर्ट में माप व नजरी नक्शा नहीं है। तालाब के अतिक्रमण का जिक्र है।किस हिस्से में अतिक्रमण है यह स्पष्ट नहीं है।कोर्ट ने नए सिरे से रिपोर्ट मांगी है।
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छ: अतिरिक्त पार्किंग स्थल खाली कराए गए हैं
प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से बताया गया है कि छ: अतिरिक्त पार्किंग स्थल खाली कराए गए हैं। उनका इस्तेमाल पार्किंग के लिए हो रहा है। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर से निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पीडीए व नगर निगम से जानना चाहा है कि रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां क्यों हो रही है। और इसकी योजना और नियम दाखिल करें।
पीडीए ने बताया कि आजाद पार्क का जॉगिंग ट्रैक व तालाब वानिकी विभाग को दे दिया गया है। कोर्ट ने इस पर भी रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया है।साथ ही पूरी जिले के तालाबों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।याचिका की सुनवाई 26 मार्च को होगी।
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