हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया निर्देश, जल्द करें लोकपालों की नियुक्ति

Update: 2016-01-18 10:45 GMT

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन और उनमें अनियमतिता की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति करें। साथ ही ये भी बताये किस जिले में कौन-सा व्यक्ति लोकपाल नियुक्त हुआ है, ताकि लोगों को पता चलेगा कि शिकायत कहां और किससे करनी है। ये निर्देश चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ तथा जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने एक पीआईएल पर दिया ।

क्या है पीआईएल में?

* पीआईएल में मनरेगा के क्रियान्वयन में देरी और उसमें हो रह घोटाले का मामला उठाया गया था

* पीआईएल में कहा गया था कि राज्य सरकार को हर जिले में एक-एक से अधिक लोकपाल की नियुक्ति करनी हैं।

* लेकिन राज्य सरकार ने सभी जिले में लोकपाल नियुक्त नहीं किये हैं ।

* राज्य सरकार ने अपने जवाब में हाईकोर्ट को बताया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए।

* जिससे लोकपालों को नियुक्त करने में देरी हुई। राज्य सरकार ने 20 फरवरी 2014 तक 20 लोकपाल नियुक्त किए थे ।

* अब जिलों में लोकपाल की नियुक्ति के लिये आवेदन मंगाये गये हैं। इसकी अंतिम तारीख आगामी 15 फरवरी है ।

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