तीन दिनों में अतिक्रमण हटाने के लिए कमेटी का गठन करें जिलाधिकारी : कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बलरामपुर अस्पताल, केजीएमयू व सिविल अस्पताल के आस-पास के अतिक्रमण को हटाने के बाबत जिलाधिकारी लखनऊ को तीन दिन में कमेटी का गठन करने के आदेश दिये हैं।

Update: 2019-05-03 15:22 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बलरामपुर अस्पताल, केजीएमयू व सिविल अस्पताल के आस-पास के अतिक्रमण को हटाने के बाबत जिलाधिकारी लखनऊ को तीन दिन में कमेटी का गठन करने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने इस सम्बंध में स्टेटस रिपोर्ट देने के आदेश भी कमेटियों को दिये हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

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यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने प्रेम शंकर पांडेय की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि एसडीएम, सरोजिनीनगर की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, पीजीआई के आस-पास के अतिक्रमण को हटा दिया गया है। बलरामपुर अस्पताल, केजीएमयू और सिविल अस्पताल के आस-पास का अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बंध में सम्बंधित इलाकों के उप-जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाना है।

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इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को कमेटी गठन के लिये तीन दिन का समय दिया, साथ ही सम्बंधित उप-जिलाधिकारियों से अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बंध में स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करने के आदेश दिये।

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