लापता सिपाही की तलाश कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
28 पंजाब रेजीमेंट के कमांडिंग आफीसर ने अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल किया। राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता एस.ए. मुर्तजा ने कोर्ट से लापता सिपाही रजत सिंह की तलाश के लिए अतिरिक्त समय मांगा और कहा कि पुलिस लापता सिपाही की सरगर्मी से तलाश कर रही है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पंजाब रेजीमेंट के लापता सिपाही की तलाश करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 17 दिसंबर नियत करते हुए एसएसपी बरेली को कोर्ट में हाजिर होने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने सिपाही रजत सिंह के पिता उपदेश सिंह के पत्र पर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
28 पंजाब रेजीमेंट के कमांडिंग आफीसर ने अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल किया। राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता एस.ए. मुर्तजा ने कोर्ट से लापता सिपाही रजत सिंह की तलाश के लिए अतिरिक्त समय मांगा और कहा कि पुलिस लापता सिपाही की सरगर्मी से तलाश कर रही है।
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सिपाही बरेली से ड्यूटी के दौरान लापता हो गया। कोर्ट में इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ प्रगति रिपोर्ट पेश की गई।
जिसे कोर्ट ने सील कबर लिफाफे में रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 17 दिसंबर को भी पुलिस को लापता सिपाही की तलाश कर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
याचिका की सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। मालूम हो कि जुलाई 18 से लापता सिपाही के पिता ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर ड्यूटी पर भेजे गए अपने बेटे की तलाश की मांग की है। जिस पर दो अक्टूबर छुट्टी के दिन कोर्ट ने हस्तक्षेप कर कमांडिंग आफीसर व पुलिस से रिपोर्ट मांगी। किन्तु लापता सिपाही के बारे में पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी है। जिस पर कोर्ट ने नाराज़गी व्यक्त की है और तलाश कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
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एसएसपी शाहजहांपुर को रिटायर दरोगा के खिलाफ 6 हफ्ते में जांच पूरी करने का निर्देश
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी शाहजहांपुर को दरोगा पद से रिटायर्ड दुष्ट दमन त्यागी के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच अगले 6 सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद उसके अगले दो माह के भीतर उनके सेवानिवृत्त परिलाभों सहित बकाया भुगतान मामले में निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने रिटायर्ड दरोगा दुष्ट दमन त्यागी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता डी कुमार ने बहस की।
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राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से कहा गया कि 30 अप्रैल 2019 को सेवानिवृत्त हुए याची के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जो शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। जांच पूरी होने के बाद बकाए का भुगतान कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
पुलिस अभिरक्षा से कैदी के भाग जाने के आरोप में उस समय हेड कांस्टेबल याची व दो अन्य को निलंबित किया गया। उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।