अभ्यर्थियों को स्कैन कॉपियां देने पर निर्णय लेने का निर्देश

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वेदप्रकाश कुशवाहा की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार याची ने स्कैन कॉपियों के लिए सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया है।

Update: 2019-07-10 16:36 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अभ्यर्थियों को स्कैन कॉपियां देने की मांग में प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर तीन सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वेदप्रकाश कुशवाहा की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार याची ने स्कैन कॉपियों के लिए सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया है।

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वह दो हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी देने को तैयार था लेकिन उसका प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं किया गया और न ही स्कैन कॉपियां दी गईं।

जबकि हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित एक आदेश में कहा है कि जो अभ्यर्थी स्कैन कॉपियां चाहते हैं, उनसे दो हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट लेकर स्कैन कॉरियां दी जाएं।

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