पुलिस भर्ती में वंचित 138 अभ्यर्थियों के बारे में पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ के अध्यक्ष /सचिव को पुलिस भर्ती में सफल घोषित हुए 138 अभ्यर्थियों के यन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

Update: 2019-04-22 15:27 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ के अध्यक्ष /सचिव को पुलिस भर्ती में सफल घोषित हुए 138 अभ्यर्थियों के यन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इन लोगों को बायोमेट्रिक या फोटोग्राफ मैच न करने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफलता के बाद चयन सूची में शामिल नहीं किया गया था जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी थी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने इटावा के अजय कुमार को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। याची का कहना था कि पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में उसे सफल घोषित किया गया। बायोमेट्रिक व फोटोग्राफ मैच न करने के कारण उसे रोक दिया गया।

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इस पर कोर्ट ने कहा कि कारण बताओ नोटिस देकर यदि नियमों में अनुमन्य हो तो याची सहित 138 वंचित अभ्यर्थियों के चयन पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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