फोटो मतदान पर्ची के साथ वैकल्पिक पहचान पत्र लाना अनिवार्य

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सेना के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सेना के अधिकारियों एवं जवानों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सामान्य निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करें।

Update: 2019-03-15 15:41 GMT

लखनऊ: लोक सभा चुनाव में मतदान के लिए ‘फोटो मतदाता पर्ची’ को स्टैंड-अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। फोटो मतदाता पर्ची के दुरूपयोग की शिकायत के मददेनजर आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल0 वेंकटेश्वर लू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फोटो मतदाता पर्ची को तैयार करना जारी रखा जाएगा और जागरूकता बढ़ाने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में मतदाताओं को जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को मतदान के लिए वोटर आई कार्ड के अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक पहचान पत्र अवश्य लाना होगा।

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इन वैकल्पिक पहचान पत्रों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों एवं डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एन0पी0आर0 के अन्तर्गत आर0जी0आई0 द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ सेना के अधिकारियों के साथ की बैठक

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल0 वेंकटेश्वर लू के साथ आज यहां जनपथ स्थित कार्यालय में ब्रिगेडियर आदर्श कुमार के नेतृत्व में सेना के अधिकारियों की एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सर्विस मतदाताओं के मतदान के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सेना के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सेना के अधिकारियों एवं जवानों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सामान्य निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से आगामी 18 मार्च को कैन्ट स्थित सूर्या आडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्विस मतदाताओं को इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के विषय में सम्यक जानकारी दी जायेगी। उन्होंने बताया कि सर्विस मतदाताओं को लोक सभा सामान्य निर्वाचन- में इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से मतदान करना होगा।

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