Jalaun News: किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपियों को तीन साल की सजा, चार हजार का जुर्माना

Jalaun News: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने एवं जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी पाए जाने पर अपर जिला जज /पॉस्को कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने युवक को 3 साल कैद एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Report :  Ashraf Ansari
Update:2024-07-26 18:01 IST

Symbolic Image (Pic: Social Media)

Jalaun News: घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने एवं जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी पाए जाने पर अपर जिला जज /पॉस्को कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने  युवक को 3 साल कैद एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं युवक के सहयोगी को 2 साल की कैद व 4 हजार रुपये के जुर्माना से दण्डित किया है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी। 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत तथा एडीजीसी विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि नाबालिग लड़की से हुई छेड़खानी की यह घटना रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 2 दिसंबर 2017 को 16 बर्षीय किशोरी अपने घर पर थी। तभी अभियुक्त राकेश कुमार व राहुल पुत्रगण भूरेलाल निवासी ग्राम टीहर थाना रामपुरा का राहुल उसके घर घुस गया था और लड़की से छेड़छाड़ कर दी थी। इसके साथ ही राहुल और उसके भाई ने किशोरी के साथ मारपीट की थी तथा जान से मारने की धमकी दी थी।

मामले की शिकायत पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 16 मई 2018 को आरोपपत्र दाखिल किया था। 6 साल चले ट्रायल में सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद गवाह पेश किए गए। सुनवाई पूरी होने पर शुक्रवार को छेड़खानी के मामले में जज मोहम्मद कमर ने राहुल को 3 साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं उसके भाई को जान से मारने की धमकी देने व मारपीट में 2 साल कैद की सजा दी है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने पड़ेगी।

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