Jalaun News: कोर्ट ने सात आरोपियों को सुनाया उम्रकैद की सजा, युवक की गोली मार कर दी गई थी हत्या
Jalaun News: युवक को घेरकर सात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर देने की मामले में जिला सत्र न्यायालय ने साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर सात आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिसमें एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
Jalaun News: युवक को घेरकर सात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर देने की मामले में जिला सत्र न्यायालय ने साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर सात आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिसमें एक आरोपी की मौत हो चुकी है। न्यायालय ने आरोपियों के ऊपर एक लाख दस हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया। कदौरा थाना के ग्राम मवई अहीर में प्रधानी चुनाव में वोट न देने की रंजिश के चलते 10 मार्च 2016 को सुबह साढ़े दस बजे के करीब गांव के ही सात लोगों ने पडोसी को गोली मार दी थी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घर के ही नसमुद्दीन की तहरीर पर कदौरा पुलिस ने गांव के ही असीम, इरफान, सफीउल्लास, नब्बन, इमरान, शवान और घोपल के विरुद्ध हत्या समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
पुलिस ने इसके बाद सातों आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। दरअसल नसमुद्दीन की चचेरी बहन जैवुना घटना के दिन सुबह अपने लडका इमरान को साथ लेकर अपनी चाची ताहिरा के घर गई थी। वापस लौटते समय गांव में ही घोपल के घर के बाहर प्रधानी चुनाव में वोट न देने की रंजिश के चलते घोपल ने गाली गलौज कर इमरान को चांटा मार दिया था। यह बात इमरान ने घर आकार जहरुद्दीन को बताई। जिस पर जहरुद्दीन ने अपने भांजे और अन्य घर के लोगों को साथ लेकर घोपल के घर पहुंचकर चांटा मारने का उलहना दिया।
तमंचे से गोली मार दी गई थी
तभी शवान समेत अन्य लोगों ने उसे घेर लिया और जहरुद्दीन को तमंचे से गोली मार दी थी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। यह मुकदमा जिला जज लल्लू सिंह के न्यायालय में विचाराधीन था। सात साल तक सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज ने सातों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही सभी पर एक एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मुकदमा ट्रायल के दौरान घोपल की मौत हो चुकी है। जिस पर सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने छह दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।