Jalaun Murder Case: जालौन में छात्रा को सरेराह गोली मारकर हत्या मामला, हत्यारों को आजीवन सजा, लगाया अर्थ दंड

Jalaun Murder Case: पेपर देकर लौट रही युवती की एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर सरेराह गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Report :  Afsar Haq
Update:2024-03-01 21:52 IST

जालौन छात्रा को सरेराह गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई हत्यारों को आजीवन की सजा लगाया अर्थ दंड: Video- Newstrack

Jalaun Murder Case: जालौन में अपनी सगी बहन के साथ पेपर देकर लौट रही युवती की एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर सरेराह गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में जिला सत्र न्यायालय जज लल्लू सिंह ने गवाह एवं जिहरे के आधार पर दोस्त सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोनों हत्यारों पर दो लाख साठ हजार रुपए - दो लाख साठ हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जिसमें ढाई लाख रुपये मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से की गई पैरवी में 10 माह के अंदर आया फैसला।

छात्र रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई

जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी) लखनलाल निरंजन ने बताया कि कोटर थाना क्षेत्र ग्राम ऐंधा निवासी रोशनी अपनी छोटी बहन शीलम के साथ 17 अप्रैल 2023 को एट कस्बे में बने राम लखन महाविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष की पेपर देकर वापस घर जा रही थी।जब वह एट कस्बे के कोटरा मोड़ के नजदीक पहुंची। तभी पीछे से बाइक सवार प्रेमी राज उर्फ आशीष निवासी जमरोही थाना कदौरा जालौन अपने दोस्त रोहित उर्फ गोविंदा दनपुरा विमार थाना हमीरपुर ने रोशनी के सिर में गोली मारकर तमंचा फेंक के मौके से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से छात्र रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं बहन की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके दोनों आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक डॉ ईरज राजा के निर्देश पर विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल करके पैरवी भी शुरू की 10 माह के अंदर सात गवाहों को पेश किया गया।

वहीं जिला सत्र न्यायालय के जिला जज लल्लू सिंह दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए दोनों युवकों को हत्या करने पर आजीवन की सजा सुनाई साथ ही 2,60,000 का अलग-अलग दोनों आरोपियों पर जुर्माना लगाया। साथ में यह भी कहा कि जुर्माने की रकम में से ढाई लाख की रकम मृतक रोशनी के परिजनों को दी जाएगी।दोनों आरोपी हत्या के वक्त से ही जेल में बंद है दस माह के अंदर हत्या के मामले में आरोपियों को सजा हुई।

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