Jalaun News : चार साल पहले बनाई थी डकैती की योजना, कोर्ट ने सुनाई 4 साल पांच माह की सजा

Jalaun News : प्रदेश के जालौन में 4 वर्ष पूर्व डकैती की योजना बना रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपपत्र न्यायलय में प्रस्तुत किया था। हालांकि बाद में आरोपी जमानत पर बाहर आ गया था।

Report :  Afsar Haq
Update:2024-07-25 19:52 IST

Jalaun News :  प्रदेश के जालौन में 4 वर्ष पूर्व डकैती की योजना बना रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपपत्र न्यायलय में प्रस्तुत किया था। हालांकि बाद में आरोपी जमानत पर बाहर आ गया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को 4 वर्ष 5 माह की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियुक्त को जुर्माना न अदा करने पर 15 दिन की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी।

जालौन के एटा थाना के थानाध्यक्ष अरुण तिवारी 16 फरवरी, 2020 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर उन्होंने दल-बल के साथ दारासिंह पुत्र चतुर्भुज निवासी अमीटा थाना, एट को डकैती की योजना बनाते समय पकड़ लिया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए युवक को जेल भेज दिया था। इस मामले की विवेचना कर रहे लक्ष्मी प्रसाद ने 20 अप्रैल, 2020 को आरोप पत्र न्यायलय में प्रस्तुत कर दिया था। कुछ माह बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गया था और तभी से यह मामला न्यायलय में विचाराधीन चल रहा था।

कोर्ट ने सुनाई सजा

शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को बहस के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया। कोर्ट के न्यायाधीश एडीजे डॉ. अवनीश कुमार ने अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाने पर चार वर्ष पांच माह की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। इसके साथ जुर्माना जमा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा बढ़ा दी जाएगी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

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