Jalaun News: मां बेटे की हत्या के मामले में आया फैसला, पिता पुत्रों सहित पांच को उम्रकैद

Jalaun News: जालौन में मां बेटे की हत्या के मामले में फैसला आया है। जिसमें न्यायालय ने पिता पुत्रों सहित पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ में छ: लाख बीस हजार रुपए का अर्थदंड दिया है।

Report :  Afsar Haq
Update:2024-07-12 19:37 IST

मां बेटे की हत्या के मामले में आया फैसला, पिता पुत्रों सहित पांच को उम्रकैद: Photo- Social Media

Jalaun News: उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में मां बेटे की हत्या के मामले में फैसला आया है। जिसमें न्यायालय ने पिता पुत्रों सहित पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ में छ: लाख बीस हजार रुपए का अर्थदंड दिया है।

जालौन में स्पेशल डकैती कोर्ट में मां बेटे की हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पिता पुत्रों और सहयोगियों को आजीवन की सजा सुनाई है। साथ में सभी आरोपियों पर छ: लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर तीन-तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

मां बेटे की धारदार हथियार से मारकर हत्या

कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बागी निवासी भगवती प्रसाद ने बताया था कि वह उरई में रहकर जिला जजी में वकालत करता है उसकी पत्नी मुन्नी देवी और पुत्र कुलदीप गांव में रहकर मकान बनवा रहे थे। बीते 17 अगस्त 2018 की रात दोनों खाना खाकर कमरे में लेट गए तभी देर रात घर के पीछे छत से चढ़कर गांव के ही ज्ञान प्रकाश अपने दो लड़कों अनुराग उर्फ अंशु और उसका भाई कृष्णा सहित परिवार के ही शशांक उर्फ लालू और अनुपम तिवारी उर्फ बाबा के साथ घर में घुस गए थे। जिनकी आवाज़ सुनकर मां बेटे जग गए थे और शोर शराबा मचाने पर पांचों आरोपियों ने मां बेटे को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित चालीस हजार रूपये ले लूट कर भाग गए थे।

लूट हत्या के मामले में सजा

पुलिस ने लूट हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को पकड़कर उनके पास से आला कत्ल और लूट के जेवरात सहित रूपये बरामद कर जेल भेज दिया था। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ डकैती कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी जिसमें ट्रायल के दौरान 15 लोगों की गवाही हुई और आज शुक्रवार  को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज डॉ अवनीश कुमार ने पांचों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और सभी पर सवा सवा लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

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