Jalaun News: दुष्कर्म मामले में युवक को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 40 हजार का जुर्माना
Jalaun News: कोर्ट ने किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोप में युवक को 20 साल की सजा एवं अर्थ दण्ड लगाए और आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार दिया साथ ही उसे 20 साल के सश्रम कारावास एवं 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Jalaun News: उत्तर प्रदेश जनपद में कोर्ट ने किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोप में युवक को 20 साल की सजा एवं अर्थ दण्ड लगाया है और आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार दिया साथ ही उसे 20 साल के सश्रम कारावास एवं 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। डेढ़ साल में मुकदमे का ट्रायल कोर्ट में पूरा हुआ।
आपको बता दें पूरा मामला आटा थाना क्षेत्र के एक गांव से 18 मई 2022 को 16 वर्षीय किशोरी को करमेर गांव निवासी राघवेंद्र पुत्र आशाराम अपहृत कर ले गया था। किशोरी को चार दिन तक आरोपित ने अपनी बुआ के घर में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध अपहरण व पाक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।
राघवेंद्र को जेल भेज दिया गया
पुलिस ने पांच दिन बाद किशोरी को आरोपी के चंगुल से बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी की मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर बाद में पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी। राघवेंद्र को जेल भेज दिया गया, इसके बाद मजबूत साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने राघवेंद्र के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। डेढ़ साल चले ट्रायल के बाद गुरुवार को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई।
अपहरण और दुष्कर्म में सजा
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश मुहम्मद कमर ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद राघवेंद्र को नाबालिग के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी करार दिया है। अपहरण और दुष्कर्म में उसे 20 साल के सश्रम कारावास एवं 40 हजार रुपये के जुर्माने सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद सजा वारंट जारी कर दोषी को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में चले करीब डेढ़ साल के मुकदमे में दोषी को सजा सुनाई गई है