Jaunpur News: दलित किशोरी के बलात्कारी एवं हत्यारे गिरफ्तार, विधिक कार्यवाई के साथ भेजे गए जेल
Jaunpur News: अनुसूचित जाति की नाबालिग किशोरी का शव पानी में तैरता मिला तो परिजनों ने गांव के ही तीन युवकों एवं एक महिला पर किशोरी की हत्या कर शव तालाब में फेंकने का आरोप लगाया।
Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के थाना मछलीशहर क्षेत्र स्थित मुस्तफाबाद बाजार के पास स्थित तालाब में बीते शुक्रवार की सुबह अनुसूचित जाति की नाबालिग किशोरी का शव पानी में तैरता मिला तो परिजनों ने गांव के ही तीन युवकों एवं एक महिला पर किशोरी की हत्या कर शव तालाब में फेंकने का आरोप लगाते हुए नामजद मुकदमा मुअसं 378/24 धारा 137(2),103(1) 238,61(2), 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के तहत मृतक किशोरी के तहरीर पर पंजीकृत कर पुलिस छानबीन कर रही थी।
शनिवार को किशोरी के शव की पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि किशोरी की हत्या शव मिलने से एक दिन पूर्व ही कर दी गई थी।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ ही हत्यारो की गिरफ्तारी में लगी और अभियुक्त गण 1.मन्नान पुत्र अब्दुल मजीद 2.मोहम्मद फिरदोस पुत्र शमीम 3.रूखसार पत्नी इन्तजार शेख 4.एक अपचारी रेहान पुत्र सादिक खान निवासी गण मुस्तफाबाद थाना मछलीशहर जौनपुर को गिरफ्तार कर लिया था जिसे आज 24 नवंबर को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है।
यहां बता दे कि मृतका किशोरी के पिता ने थाना कोतवाली मछलीशहर में बीते 20 नवंबर को पुत्री के गायब होने की तहरीर दी थी। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर गांव के ही तीन युवकों को हिरासत में लिया था। लेकिन पुलिस ने तीनो गिरफ्तार रेहान, मन्नान एवं फिरदौस को बृहस्पतिवार की शाम अपनी जेब गरम करते हुए छोड़ दिया था।
बेटी का अपरहण कर दुष्कर्म किया- पिता
खबर है कि इसके बाद उपरोक्त तीनों ने उनकी बेटी का अपरहण कर दुष्कर्म किया फिर हत्या कर लाशा को तालाब में फेंक दिया। मृतक के पिता के ने पुलिस महानिरीक्षक मोहित गुप्ता के समक्ष खुल कर बताया कि बृहस्पतिवार को वह रेहान के घर गया था। जहां घर पर उसकी बहन रुखसार ने फोन पर मेरी बेटी से बात भी कराई थी। इसके बाद उसने पुलिस के दबाव में मोबाइल नंबर दिया था बाद में बंद हो गया। शुक्रवार सुबह बाजार स्थित तालाब के पास बेटी की लाशा पानी में मिली।
मृतका के पिता की तहरीर पर मुअसं 378/24धारा 137(2), 103(1), 238, 61(2), 64 बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट तथा 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के तहत चारों नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में किशोरी की हत्या गला दबाकर होने की पुष्टि हुई है। मामले की विवेचना कर रहें क्षेत्राधिकारी गिरेंद्र सिंह ने बताया कि किशोरी के साथ पहले दुष्कर्म किया गया फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी का चालान करते हुए जेल भेज दिया गया है।