Jhansi News: दो लुटेरों को तेरह-तेरह साल का कारावास, महिला के गले से छीनी गई थी जंजीर
Jhansi News: इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसी क्रम में अदालत ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को दस-दस साल कारावास और 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।;
Jhansi News: स्पेशल डकैती कोर्ट ने गले से सोने की जंजीर छीनने का आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को तेरह-तेरह साल का कारावास और 35-35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी विपिन मिश्रा ने बताया कि 9 अक्तूबर 2020 को नवाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला के गले से सोने की जंजीर छीनी गई थी। इस मामले में कोतवाली थाना क्षेत्र के बंगलाघाट मोहल्ले में रहने वाले आसू खान और गोला कुआं मंदिर के पास रहने वाले सिद्धार्थ उर्फ निहाल वर्मा को गिरफ्तार किया था। गिरप्तार किए गए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
तीन लुटेरों को दस-दस साल का कारावास
न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट ने लूटपाट का आरोप सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को दस-दस साल का कारावास और 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी विपिन मिश्रा ने बताया कि 8 मई 2016 को तीन बदमाशों ने ऑटो चालक की पिटाई कर मोबाइल फोन, कैश व अन्य सामान की लूटपाट की थी। इस मामले में रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम ढिकौली निवासी संतोष ढीमर, आनंद अहिरवार और नयाखेड़ा निवासी बिहारी नामदेव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसी क्रम में अदालत ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को दस-दस साल कारावास और 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
नशे के सौदागर को एक वर्ष का कारावास, पांच हजार जुर्माना
विशेष अपर सत्र न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट) कनिष्क सिंह की अदालत ने नशे की गोलियां बेचने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास और पांच हजार के अर्थदंड किया है। शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि दो मार्च 2008 को कोतवाली पुलिस ने नशे की गोलियां बेचने के आरोप में धर्मेंद्र कोस्टा निवासी मेवाती पुरा उन्नाव गेट को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने आज आरोपी को एक वर्ष का कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से ठोस पैरवी शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने की।
चरस बेचने पर पांच हजार का अर्थदंड
विशेष अपर सत्र न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने चरस रखने के आरोप में दोषी मानते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ागांव गेट बाहर स्थित गोपालदास की बगिया में रहने वाले भरत प्रकाश खरे को जेल में बिताई गई अवधि व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि कोतवाली पुलिस ने भरत प्रकाश खरे को आठ सौ ग्राम चरस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
तीन अभियुक्तों को अदालत उठने की सजा
न्यायालय स्पेशल जेएम प्रथम ने मध्य प्रदेश के ओरछा थाना क्षेत्र के ग्राम धजरई निवासी भागीरथ पाल, बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम खैलार निवासी जितेंद्र यादव और ओरछा के ग्राम रतौली निवासी संजय यादव को अदालत उठने की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।