Jhansi News: अलग- अलग स्थानों पर पांच लोगों की मौत, महिला समेत दो ने लगाई फांसी

Jhansi News: महोबा के भटीपुरा निवासी अफसारा खातून ने बीते रोज घरेलू विवादों से परेशान होकर कमरे में जाकर फांसी लगा ली। तभी परिजनों की नजर उस पर गई। तत्काल फांसी के फंदे से नीचे उतार कर उसे मेडिकल कालेज लाया गया।

Report :  Gaurav kushwaha
Update:2024-11-05 21:51 IST

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Jhansi News: अलग- अलग स्थानों पर महिला समेत पांच लोगों की मौत हो गई। इनमें महिला समेत दो लोगों ने फांसी लगाकर जान दी है। जबकि विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से तीन लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

महोबा के भटीपुरा निवासी अफसारा खातून ने बीते रोज घरेलू विवादों से परेशान होकर कमरे में जाकर फांसी लगा ली। तभी परिजनों की नजर उस पर गई। तत्काल फांसी के फंदे से नीचे उतार कर उसे मेडिकल कालेज लाया गया। यहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। वहीं, जालौन के एट थाना क्षेत्र के ग्राम सतोहा निवासी करन सिंह ने बीमारी के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

जहर का सेवन करने से तीन की मौत

सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के लहरगिर्द कालोनी में रहने वाले जीतू रायकवार ने कतिपय कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उपचार के लिए मेडिकल कालेज लाय़ा गया। यहां उसकी मौत हो गई। वहीं, टीकमगढ़ के लिधौरा क्षेत्र में रहने वाले अशोक यादव ने दवा के धोखे दूसरी दवा का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कालेज लाया गया। यहां उसकी मौत हो गई। इसी तरह आगरा के खैरागढ़ निवासी हरिशंचद्र ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उपचार के लिए मेडिकल कालेज लाया गया। यहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

लुटेरे को तेरह साल की सजा व 25 हजार का जुर्माना

अदालत ने लूट के आरोपी को दोषी मानते हुए अभियुक्त को तेरह साल की सजा व 25 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। मालूम हो कि सीपरी बाजार थाना पुलिस ने शशि पैलेस होटल के पास से 24 फरवरी 2010 को सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नालगंज मोहल्ले में रहने वाले धर्मेंन्द्र सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। इसके पास से लूट का माल बरामद किया गया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेजा गया था। इस मामले में विवेचक ने 3 मार्च 2010 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

इसी क्रम में अदालत ने दफा 394 में दोषी मानते हुए धर्मेन्द्र यादव को दस साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने व छह माह का अतिरिक्त कारावास, दफा 411 में तीन साल के साधारण कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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