Jhansi News : इन तीन अपराधियों की छह करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त
Jhansi News : अपराध करने के बाद अवैध संपत्ति इकट्ठा करने वाले अपराधी अब रेंज पुलिस की रडार पर हैं। एक हफ्ते के अंदर झांसी और जालौन पुलिस ने दो अपराधियों की छह करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है।
Jhansi News : अपराध करने के बाद अवैध संपत्ति इकट्ठा करने वाले अपराधी अब रेंज पुलिस की रडार पर हैं। एक हफ्ते के अंदर झांसी और जालौन पुलिस ने दो अपराधियों की छह करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। यह संपत्ति पीएसी जवान और दो गोवंश तस्करों की है। इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। यही नहीं, कई भूमाफियाओं की गोपनीय तरीके से जांच की जा रही है। इनमें वह लोग भी शामिल है, जो कंगालपति से कैसे करोड़पति बन गए हैं। साथ ही फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर दूसरों को फंसाने वाले भी अब शासन की रडार पर हैं।
शासन की मंशानुसार, पुलिस उपमहानिरीक्षक कलानिधि नैथानी के निर्देशन में झांसी रेंज के जनपदों में अपराध एवं अपराधियों व गैंगस्टर, भू माफिया, गौ तस्कर, संगठित अपराध आदि में संलिप्त/अपराधकारित करने वाले अपराधियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान गो तस्करों व भू-माफियाओं का चिह्नीकरण कर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। इसके बाद यह पता लगाया गया कि अपराध करने के बाद इन अपराधियों ने कितनी अवैध संपत्ति इकट्ठा की है। इस संपत्ति की बाजारी कीमत क्या है? इस मामले में गोपनीय स्तर से राजस्व व पुलिस विभाग की टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर जांच की। जांच के दौरान कुछ क्रिमिनलों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके बावजूद खुलेआम जमीनी कारोबार व गोवंश की तस्करी कर रहे हैं। अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न मुकदमों में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के आदेश के अनुपालन में अपराध कारित कर अवैध तरीके से अर्जित की गयी चल-अचल सम्पत्ति का जब्तीकरण किया गया है। इस कार्रवाई को लेकर भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
पीएसी के जवान की थी पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति
झांसी पुलिस ने धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट थाना प्रेमनगर में नामित अभियुक्त संजय यादव मूल निवासी - ग्राम बचरौली थाना कुरारा जनपद हमीरपुर वर्तमान पता पीएसी बाउण्ड्रीवाल के बगल में विकास नगर राजगढ थाना प्रेमनगर झांसी द्वारा अवैध रूप से अपराध कारित कर अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी, अभियुक्त व उसकी पत्नी सुधा यादव की कुल जब्त सम्पत्ति का सर्किल मूल्य के अनुसार अनुमानित मूल्य-2,49,87,350/-(दो करोड़ उनन्चास लाख सतासी हजार तीन सौ पचास रूपये) है जबकि सम्पत्ति का बाजार मूल्य 05 करोड़ से अधिक को जब्त किया गया है। इसके अलावा उक्त अपराधी की संपत्ति को भी पता लगाया जा रहा है। इस अपराधी के साथ किन-किन लोगों ने जमीन का कारोबार किया है। इसकी सूची भी तैयार की जा रही है। सूची के आधार पर अपराधी के गुर्गों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
गो तस्करों की एक करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त
जालौन पुलिस ने धारा- 420/467/468/471 भादवि थाना एट जनपद जालौन में धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना एट जनपद जालौन में नामित अभियुक्त गुलजार निवासी हाल पता मकान नं0-03 तृतीय फ्लोर ब्रिजपुरी थाना जगतपुरी नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर एवं जनकराम शर्मा निवासी एम ब्लाक धर्मपुरा थाना नजफगढ न्यू दिल्ली की कुल सम्पत्ति जिसका अनुमानित मूल्य 1,14,25,928.00 रूपये (एक करोड़ चौदह लाख पच्चीस हजार नौ सो अठ्ठाइस रूपये) को जब्त किया गया है। इन लोगों ने गौवंश की तस्करी करके संपत्ति इकट्ठा की थी। इन तस्करों के गुर्गों की तलाश की जा रही है। इसके लिए भी टीमें लगाई गई है।
क्रिमिनल व भू-माफियाओं के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
इस संबंध में पुलिस उपमहानिरीक्षक कलानिथि नैथानी का कहना है कि रेंज के जनपद झांसी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में नामित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त संजय यादव तथा जालौन पुलिस ने प्रतिबन्धित मांस (गौवंश) के तस्कर गुलजार व जनकराम शर्मा के विरूद्ध अभियुक्तगणों द्वारा अपराध करके अवैध तरीके से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुए कुल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य-6,14,25,298.00 रूपये (छः करोड़ चौदह लाख पच्चीस हजार दो सौ अठ्ठानवे रूपये) से अधिक को जब्त किया है।
इसके अलावा इनके साथियों की तलाश की जा रही है। उनका कहना है कि अपराध करने के बाद अवैध रुप से संपत्ति इकट्ठा करने वाले चाहे क्रिमिनल, चाहे सफेदपोश, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि तीनों जिलों के पुलिस अफसरों के पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे कि किसी भी हालात में फर्जी मुकदमा दर्ज ना किया जाए। फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।