Jhansi : NCR के तीन रेलवे स्टेशनों पर स्थापित होंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, 3 वर्षों के लिए होगा अनुबंध

Jhansi News: अनुबंध तीन वर्षो के लिए होगा। ई- ऑक्शन के माध्यम से दिया जाएगा। अधिकतम बोलीदाता से अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध हेतु ई-ऑक्शन की तारीख विभिन्न रेलवे स्टेशनों के लिए घोषित कर दी गयी हैं। 

Report :  B.K Kushwaha
Update:2023-11-28 13:17 IST

Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendra (Social Media)

Jhansi News: रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कुछ स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया और कॉनकोर्स में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) स्थापित करने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है। इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे के भी विभिन्न रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया में जेनरिक दवाइयों की बिक्री हेतु रेलवे के प्रचलित नीति निर्देशों के अंतर्गत 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' दिया जाना प्रस्तावित हैं।

इसके लिए अनुबंध, जो तीन वर्षो के लिए होगा, ई- ऑक्शन के माध्यम से दिया जाएगा। अधिकतम बोलीदाता से अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध हेतु ई-ऑक्शन की तारीख विभिन्न रेलवे स्टेशनों के लिए घोषित कर दी गयी हैं, जो इस प्रकार से हैं।

इन स्टेशनों पर होगा ई-ऑक्शन

मण्डल रेलवे स्टेशन ई- ऑक्शन की अंतिम तारीख झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई में 5 दिसंबर, आगरा में 6 दिसंबर और मथुरा छह दिसंबर 2023 इच्छुक निविदाकार रेलवे की वेबसाइट आईआईपीएस पर रजिस्ट्रेशन करा कर ई-ऑक्शन मॉड्यूल (लीज़िंग) के माध्यम से ई- ऑक्शन मे भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं अनुबंध संबन्धित जानकारी तथा आवश्यक सहायता हेतु संबन्धित मण्डल कार्यालय, झाँसी मण्डल- (दूरभाष संख्या - 8707567389) एवं आगरा मण्डल - (दूरभाष संख्या-9528026928) से संपर्क कर सकते हैं।

ये रहेंगे उद्देश्य

सभी लोगों को किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां और उपभोज्य वस्तुएं (जन औषधि उत्पाद) उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के मिशन को बढ़ावा देना। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों/आगंतुकों को जनऔषधि उत्पादों का आसानी से उपयोग करने में सक्षम बनाना। किफायती मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध कराकर समाज के सभी वर्गों के बीच कल्याण और भलाई को बढ़ावा देना। पीएमबीजेके खोलने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और उद्यमियों के लिए अवसर जुटाना। इस योजना के तहत पीएमबीजेके को 'अपेक्षित यात्री सुविधा' माना जाएगा और उसके अनुसार रेलवे वाणिज्यिक रूप से लाइसेंसधारकों द्वारा संचालन के लिए सर्कुलेटिंग एरिया और स्टेशनों के कॉनकोर्स में तैयार किये गए आउटलेट उपलब्‍ध कराएगा। ये आउटलेट सुविधाजनक स्थानों पर सर्कुलेटिंग एरिया/परिसरों में स्थित होंगे, ताकि स्‍टेशनों पर आने और जाने वाले सभी यात्रियों को लाभ हो।

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