UP News: झांसी, ललितपुर और जालौन के दुकानदार जीएसटी विभाग की रडार पर

Jhansi News: जीएसटी विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने डिप्टी कमिश्नर (उपायुक्त) ने अपनी टीम के साथ ग्राहक बनकर मंडल के प्रमुख बाजारों की बड़ी दुकानों पर जांच पड़ताल की है।

Report :  Gaurav kushwaha
Update:2024-08-19 14:08 IST
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोशल मीडिया)

UP News: झांसी मंडल में कचौड़ी, जलेबी, समोसा, ड्राय फ्रूट, चीनी, पैकिंग मटेरियल व मिठाई की दुकानदार भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग के रडार पर हैं। विभाग की टीम ने दो सप्ताह में झांसी मंडल में एक दर्जन से ज्यादा दुकानों पर रेकी करके टैक्स चोरी के साक्ष्य जुटाए हैं। साथ ही ठेकेदार और बिल्डरों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है।

जीएसटी विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने डिप्टी कमिश्नर (उपायुक्त) ने अपनी टीम के साथ ग्राहक बनकर मंडल के प्रमुख बाजारों की बड़ी दुकानों पर जांच पड़ताल की है। टीम के सदस्य ग्राहक बनकर दुकानों पर गए और पूरी प्रक्रिया को समझा। टीम के सदस्यों ने खाने के लिए जलेबी और कचौड़ी ली। दुकानदार को भुगतान किया तो उसने रसीद नहीं दी। इनका मोबाइल से वीडियो बनाया गया।

इस तरह कर चोरी करते हैं दुकानदार

मंडल में कई जगहों पर सुबह छह से 11 बजे तक जलेबी और कचौड़ी की दुकानें लगती हैं। ऐसे दुकानदार ग्राहकों से नकद में लेनदेन करते हैं। ऐसे दुकानदारों के कूड़ेदान में एकत्र पत्तल देखकर उनके व्यापार और कर चोरी की गणना की जाती है। दुकान पंजीकृत है, लेकिन बेचने वाले बहुत कुछ छिपा लेते हैं। इसके अलावा छोला भटूरा, डोसा, इडली, मिल्क सेक, चाट-टिकिया जैसी दुकानों पर भी दिनभर भीड़ लगी रहती है। ये दुकानदार ग्राहकों को टोकन देकर खाने वाले सामान का शुल्क लेते हैं। इस वजह से बिक्री की गई सामग्री का उल्लेख जीएसटी में नहीं दिखता है।

दुकानों की हो रही हैं गोपनीय निगरानी

रक्षा बंधन के अवसर पर झांसी, जालौन और ललितपुर की मिठाई की दुकानों की गोपनीय निगरानी के लिए कई अधिकारियों को लगाया गया है। इस माह के लिए रिटर्न की जाँच कर कार्यवाही की जायेगी। जो व्यापारी कम टर्नओवर दिखाएगा उस पर एसआईबी कार्यवाही करेगी। ड्राय फ्रूट, चीनी, पैकिंग मटेरियल के विक्रेता भी रडार पर हैं ।

सोशल मीडिया पर प्रचार करने वालों पर भी नजर

सूत्रों का कहना है कि शहर व देहात इलाकों में बहुत से नए होटल और रेस्टोरेंट खुले हैं। ऐसे लोग अपना प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया पर करते हैं, लेकिन पंजीकरण नहीं करवाए हैं। ये प्रतिष्ठान जीएसटी विभाग के निशाने पर हैं। इन प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की गई है।

कर चोरी करने वालों को किया गया चिन्हित

जीएसटी विभाग के अफसर पुनीत अग्निहोत्री ने कहा कि गैर पंजीकरण प्रतिष्ठानों के सरकार के नियमों के अनुसार टैक्स जमा करना होगा। नौकरी पेशा लोग समय से कर का भुगतान कर देते हैं। जीएसटी की एसआईबी टीम अपना काम करती है। जैसे-जैसे टीम के पास सूचनाएं आती हैं, वह भौतिक परीक्षण करती है। इस बीच कुछ कर चोरी करने वालों को चिन्हित किया गया है।

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