Jhansi News: रेट लिस्ट चस्पा ना होने पर लाइसेंस होंगे निरस्त, उर्वरक विक्रेताओं को प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम

Jhansi News: बिना खतौनी प्राप्त किए उर्वरक की बिक्री पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई।

Update:2023-08-23 19:46 IST
उर्वरक विक्रेताओं को प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम, रेट लिस्ट चस्पा ना होने पर लाइसेंस होंगे निरस्त: Photo-Newstrack

Jhansi News: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज जनता दर्शन के दौरान कृषि विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उर्वरक की दरों की जानकारी किसानों को सहज मिल सके, उसके लिए बड़े शब्दों में दरों को बोर्ड पर लिखाया जाए। यदि उर्वरक विक्रेताओं द्वारा दरों को चस्पा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उपलब्ध स्टाक का विवरण लिखा होना अनिवार्य

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि किसानों द्वारा जनपद में उर्वरक की कालाबाजारी एवं ओवर रेटिंग तथा अनावश्यक रूप से उर्वरक विक्रेताओं द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत बार-बार मिल रही है, इसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि उर्वरक बिक्री केन्द्रों के रेट बोर्ड में पठनीय दशा में उर्वरकों के अधिकतम विक्रय मूल्य एवं उपलब्ध स्टाक का विवरण लिखा होना अनिवार्य है। किन्तु जांच के समय पाया गया कि कई उर्वरक बिक्री केन्द्रों के स्टाक बोर्ड पर उर्वरकों के रेट प्रायः चाक द्वारा लिखे होने के कारण उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है जिस कारण कृषक भ्रमित होते है। जबकि उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 की धारा-4 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उर्वरक बिकी केन्द्रों के रेट बोर्ड में पठनीय दशा मे उर्वरकों के अधिकतम विक्रय मूल्य एवं केन्द्रों में उपलब्ध स्टाक का विवरण लिखा होना अनिवार्य है। फिर भी निर्देशों का पालन नही किया जा रहा है जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का स्पष्ट उलंघन है।

उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई

जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने उर्वरक बिक्री केन्द्र पर तीन दिन के अन्दर रेट लिस्ट (बोर्ड) पर उर्वरकों की अधिकतम बिकी दरें पेन्ट के द्वारा पठनीय लिखते हुये ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करायें कि कृषकों को आसानी से उर्वरकों के मूल्य की जानकारी हो सके। यदि इसके पश्चात कहीं पर बिना पेन्ट से लिखी रेट लिस्ट बोर्ड पर पायी जाती है तो उर्वरक प्राविधानों के उल्लंघन में कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कालाबाजारी से मिलीभगत करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने जनपद के उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं को निर्देशित किया कि जनपद में किसी भी डीलर द्वारा नकली उर्वरक बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन मानते हुए सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल उनकी डीलरशिप निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि नकली उर्वरक अथवा कालाबाजारी में विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों की मिली-भगत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिले में नहीं है उर्वरक की कोई कमी

जिला कृषि अधिकारी केके सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में उर्वरक की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त उर्वरक शासन द्वारा पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में जनपद में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता है, जनपद में बुवाई का कार्य प्रगति पर है।

खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा कालाबाजारी, स्टॉक होल्डिंग, नकली उर्वरकों की बिक्री एवं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री आदि का मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए त्वरित विभागीय कार्यवाही करायी जाय। जनपद में कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन सतत् प्रयत्नशील हैं, जनपद के कृषकों में खाद की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। शिकायत प्राप्त होने पर उर्वरक विक्रेताओं के ऊपर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।

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