खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए रची ये साजिश, ऐसे खुली पोल, हुआ गिरफ्तार

यह बात सोनागिर रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए आरपीएफ के फर्जी आरक्षक ने कही है। इस आरोपी को अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेजा गया।

Update: 2020-08-25 18:28 GMT
Fake RPF Man

झाँसी: साहब, गांव में रौब जमाने और खूबसूरत लड़की से शादी करने के इरादे से वह आरपीएफ का आरक्षक बन गया। इसी दौरान उसने आठ माह तक आसपास के रेलवे स्टेशनों पर जाकर जमकर वसूली की। यही नहीं, रेलयात्रियों को रौब भी दिखाया ताकि इन लोगों में उसका खौफ बना रहे। यह बात सोनागिर रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए आरपीएफ के फर्जी आरक्षक ने कही है। इस आरोपी को अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेजा गया।

आठ माह से आरपीएफ वर्दी पहनकर कर रहा था गुंडई

रेल सुरक्षा बल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त जितिन बी राज के निर्देश पर आरपीएफ की टीम संदिग्ध लोगों की तलाश में लगी थी। सूचना मिली कि सोनागिर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की वर्दी में एक सिपाही जनता पर रौब दिखा रहा है। इस सूचना पर गई टीम ने घेराबंदी कर आरपीएफ की वर्दी पहनने युवक को दबोच लिया। उसे थाना लाकर गहराई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान वह आरपीएफ की फर्जी आरक्षक निकला। उसे झाँसी लाया गया।

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Fake RPF

आरपीएफ के मुताबिक पकड़े गए युवक के पास से फर्जी आई कार्ड, बेज, बैरेट कैंप, बेल्ट व वर्दी आदि सामान बरामद किया। पकड़े गए फर्जी आरक्षक ने अपना नाम पुष्पेंद्र सिंह अहिरवार निवासी ग्राम एरई थाना बड़ौनी जिला दतिया मध्य प्रदेश बताया है। पुष्पेंद्र ने बताया कि वह किसी अच्छी लड़की से शादी करना चाहता था। साथ ही वह अपने गांव मे रौब जमाना चाहता था। इसलिए उसने तकरीबन 8 महीने पहले RPF की बर्दी तैयार करवाई व तब से ही किसी न किसी रेलवे स्टेशन पर जाता है व जनता पर रौब जमाता है। इसी तरह वह अपने गाँव मे भी वर्दी पहनकर घूमता है व रौब जमाता है। उसने यह भी बताया कि उसकी शादी एक अच्छी लड़की से तय भी हो गयी थी।

जीआरपी दतिया में मुकदमा कायम

Fake RPF

स्टेशन पोस्ट पर तैनात उपनिरीक्षक रविन्द्र सिंह राजावत, सुंदर लाल सहायक उपनिरीक्षक दतिया बाह्य चौकी, रामसरन यादव आरक्षक, हरिकृष्ण सिंह यादव आरक्षक, कृष्ण अवतार शर्मा प्रधान आरक्षक, अब्दुल आरिफ आरक्षक, विजय शर्मा आरक्षक शामिल रहे है।

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उक्त फर्जी आरक्षक को मय फर्जी आई कार्ड के अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी दतिया के हवाले कर दिया। इस आधार पर जीआरपी दतिया ने आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह के खिलाफ दफा 171, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।

रिपोर्ट- बी के कुशवाहा

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