फर्ज़ी दवाएं बेच रहे मेडिकल स्टोर, अब निरस्त हुए इनके लाइसेंस

मेडिकल स्टोर संचालक संचालक मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं।

Update: 2020-06-26 11:09 GMT

कानपुर देहात: बिना बैच वाली नकली दवा बेचने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर अब कड़ी कार्रवाही की जाती है। ऐसा ही एक तजा मामला जनपद के रसूलाबाद तहसील के बागपत क्षेत्र के मेडिकल स्टोर के मालिक का सामने आया है।

फर्जी दवाएं बेच रहे मेडिकल स्टोर

मेडिकल स्टोर संचालक संचालक मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं। ताजा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील कस्बा स्थित पालीवाल मेडिकल स्टोर और बाघपुर स्थित राम मेडिकल स्टोर का है। जहां कस्टमर की बार-बार मिल रही शिकायतों को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा छापा मारकर कुछ समय पहले जेफिक्स एलबी टेबलेट का नमूना लेकर जांच करने हेतु राजकीय विश्लेषक केंद्र लखनऊ भेजा गया।

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इसके बाद बाघपुर स्थित राम मेडिकल स्टोर से इनमोक्स सीवी 625 टेबलेट का नमूना बीजों सेतु भेजा गया। जांच रिपोर्ट में पालीवाल मेडिकल स्टोर से एकत्र की गई दवा मैं सिफिकजम 0 कलेक्टर पाया गया। दवा नकली निकली साथ ही उस पर दर्ज पता भी नकली निकला।

मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस निरस्त कर किया गया बंद

जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक के विरुद्ध कार्रवाही करते हुए विभाग की ओर से संचालक को 30 दिन का समय देते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया गया। लेकिन संचालकों की ओर से कोई भी जवाब ना आने पर जिला औषधि नियंत्रक अधिकारी रेखा सचान ने दोनों मेडिकल संचालकों के लाइसेंस निरस्त करते हुए तत्काल बंद करने के आदेश दिए।

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और दोनों मेडिकल स्टोर से एकत्र की गई दवाइयों की जांच रिपोर्ट आने पश्चात दवाओं को मात्रक और पते के आधार पर फर्जी घोषित करते हुए कार्यवाही की।

रिपोर्ट- मनोज सिंह

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