Sonebhadra News: भोला हत्याकांड में साक्ष्य दर्ज कराने नहीं पहुंचे कानपुर नगर के सीओ, कोर्ट ने सुनाई सजा..पूरा मामला
Sonebhadra News: मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने जहां उन्हें 50 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं इस अर्थदंड की कटौती उन्हें सरकारी राजकोष से होने वाले वेतन भुगतान से किए जाने का आदेश दिया गया है।
Sonebhadra News: भोला हत्याकांड में साक्ष्य दर्ज कराने नहीं पहुंचे कानपुर नगर के सीओ, कोर्ट ने सुनाई सजा, 14 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से वारकर की गई थी भोला की हत्या
सोनभद्र। बार-बार बुलाए जाने के बाद भी सीओ कानपुर नगर द्वारा भोला हत्याकांड में साक्ष्य दर्ज कराने नहीं पहुंचने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने जहां उन्हें 50 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं इस अर्थदंड की कटौती उन्हें सरकारी राजकोष से होने वाले वेतन भुगतान से किए जाने का आदेश दिया गया है। गैर जमानती वारंट जारी किए जाने और प्रकीर्ण वाद दर्ज किए जाने के बाद भी सीओ कानुपर नगर अमरनाथ यादव के कोर्ट में उपस्थित न होने के चलते बुधवार को मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट को यह निर्णय लेना पड़ा।
साढ़े 14 वर्ष पूर्व की गई थी भोला की हत्या
पन्नूगंज थाना क्षेत्र के ऊंची खुर्द गांव निवासी भोला की 11 सितंबर 2008 को कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना थाने पर भोला के बेटे श्रीराम ने दी थी, जिस पर चार के विरुद्ध हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना तत्कालीन पन्नूगंज एसओ रहे अमरनाथ यादव ने की थी। वह वर्तमान में वह सीओ कानपुर नगर पद पर तैनात हैं। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए उन्होंने तत्कालीन समय में हत्यारेापी परमेश्वर, राजू, राजन और बिंदेश्वरी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
धारा 350 सीआरपीसी की नोटिस का भी सीओ ने नहीं किया संज्ञानः
इसी मामले में साक्ष्य के लिए कोर्ट द्वारा बार - बार बुलाया जा रहा था लेकिन वह नहीं आए। कई बार बुलाए जाने के बाद भी कोर्ट में न आने पर, सीओ के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया फिर भी उन्होंने कोर्ट आना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद अदालत ने धारा 350 सीआरपीसी की नोटिस जारी की। बावजूद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट से सीओ कानपुर नगर के विरुद्ध प्रकिर्ण वाद दर्ज कराया और उन्हें तलब किया। बावजूद वह मसले को लेकर कोई सफाई देने भी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसको गंभीरता से लेते हुए अदालत ने यह माना कि सीओ कानपुर नगर अमरनाथ यादव को सफाई में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कोर्ट के नोटिस की तमिला के बाद भी नहीं आए। इसको आदेश की अनदेखी मानते हुए, कोर्ट ने सीओ कानपुर नगर अमरनाथ यादव को 50 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई और अर्थदंड की धनराशि की कटौती वेतन से करने का आदेश पारित किया।