Kanpur News: कोर्ट ने पाकिस्तानी जासूस को सुनाई 10 साल की सजा, 2011 में हुआ था गिरफ्तार

Kanpur News: कोर्ट ने फैसल रहमान को दोषी पाते हुए 10 साल कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Report :  Anup Pandey
Update: 2024-03-03 04:38 GMT

सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Kanpur News: देश की गोपनीय जानकारी लीक करने वाले पाकिस्तानी जासूस को शनिवार को एडीजे-आठ की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, सजा के अलावा कोर्ट ने 50 हजार रूपयों का जुर्माना भी लगाया है। एटीएस ने जासूस के खिलाफ रेलबाजार थाने में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अपराध करने की साजिश की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था।

कैंट एरिया की जानकारी दे रहा था जासूस

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को मिलने वाली जानकारी काफी समय से लखनऊ एटीएस को मिल रही थी। जहां कैंट की सभी हरकतों की बातें बताई जा रही थी। वर्ष 2011 में एटीएस लखनऊ एसपी रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में मामले की जांच चल रही थी। एटीएस की टीमें शहर के साथ कानपुर के हर बॉर्डर पर लगी हुई थी। 18 सितंबर 2011 को टीम के दरोगा विमलेश कुमार राय फोर्स के साथ सेंट्रल स्टेशन लगे थे। जानकारी मिली कि एक व्यक्ति एटीएम में कुछ कर रहा है और संदिग्ध लग रहा है। तभी एटीएस की दो टीमों ने मौके पर छापेमारी कर रांची थाना जगन्नाथपुर धुर्वा का रहने वाला फैसल रहमान उर्फ गुड्डू आईएसआई के एजेंट को मरी कंपनी पुल स्थित एसबीआई के एटीएम से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला एडीजे आठ राम अवतार यादव की कोर्ट में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 11 गवाहों को पेश किया गया। कोर्ट ने फैसल रहमान को दोषी पाते हुए 10 साल कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

पूछताछ में उगले थे राज

एटीएस को पूछताछ में फैसल ने बताया था कि वह बीए तक पढ़ाई की और उच्च शिक्षा के लिए रुस भी गया और तीन से चार साल रहकर आया था। 1997 में फैसल ने अपनी मौसेरी बहन साइमा से शादी कराची में की थी, जो कि गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में लेक्चरर थी। इस दौरान वह कई बार पाकिस्तान आता जाता रहा। शादी के बाद से कानपुर भी आना जाना हुआ और वह कैन्ट स्थित आर्मी की जानकारी आईएसआई को दे रहा था। 

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