Kanpur News: सगे भाई की हत्या में तीन भाईयों को सजा, दस साल कैद के साथ लगा जुर्माना

Kanpur News: हत्या के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश (12) परमेश्वर प्रसाद की अदालत ने हत्यारोपित रामजीवन, रामकिशन और साहब लाल को 10-10 साल कैद और दस-दस हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Report :  Anup Pandey
Update: 2024-02-29 04:10 GMT

सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Kanpur News: बिठूर के सिंहपुर में सन् 2010 में जमीन बंटवारे को लेकर तीन भाइयों ने अपने ही सगे भाई की पीट पीटकर हत्या कर दी थी। जिस पर बिठूर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर केस की कार्यवाही चल रही थी। कोर्ट ने हत्या में शामिल तीन सगे भाइयों को दस-दस साल की सजा और दस दस हजार का जुर्माना लगाया है। 

बिठूर के सिंहपुर में सिपाही लाल अपने भाई राम औतार से मिलने उसके घर गया था। जहां भाई रामजीवन, रामकिशन और साहब लाल आ गए। जहां खेती मकान और जमीन के बंटवारे की बातचीत को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद सभी ने लाठी डंडो से हमला बोल दिया और पीट-पीटकर सिपाही लाल को मरणासन्न करते ही शोर सुन राम औतार व उसके घर वाले आ गए। सिपाही लाल की इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई थी। राम औतार ने भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

हत्या के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश (12) परमेश्वर प्रसाद की अदालत ने हत्यारोपित रामजीवन, रामकिशन और साहब लाल को 10-10 साल कैद और दस-दस हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। एडीजीसी इंद्र लता शुक्ला ने बताया कि जमीन के बंटवारे को लेकर भाईयों में विवाद था। जिसपर उक्त लोगों ने मिलकर सिपाही लाल के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान सिपाही लाल की मृत्यु हो गयी। कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर सजा सुनाई है।

न्याय मिलते आ गए आंसू

हत्या में सजा होते ही वादी के परिवार वालों के आंसू आ गए। परिवार वाले बोले 13 साल बाद यह निर्णय आया है। न्याय मिलने से कुछ राहत तो मिली है। लेकिन सजा कम है। मेरे घर का जो हमेशा के लिए चला गया, इन सभी को और कड़ी सजा होनी चाहिए थी। 

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