Kanpur News: इरफान सोलंकी की जमानत पर सुनवाई एक दिसंबर तक टली, कोर्ट ने कहा सबूत के साथ आएं वरना दे देंगे अंतरिम जमानत
Kanpur News: इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत याचिका पर कानपुर जिला जज की कोर्ट में आज सुनवाई हुई।
Kanpur News: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत याचिका पर कानपुर जिला जज की कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जिसमें सरकारी वकील ने कोर्ट से समय मांगा जिस पर कोर्ट ने एक दिसंबर को सबूतों के साथ आने को कहा है। साथ ही कहा है कि सबूत के साथ आइये वरना अंतरिम जमानत देंगे। नजीर फातिमा की तहरीर पर 7 नवंबर को पुलिस ने इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी समेत अन्य अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था।
आपको बता दें कि कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने प्लाट पर बनी उसकी झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाते हुए सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई समेत चार अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों और उनके घरों पर दबिश भी दे रही है। लेकिन अभियुक्त अब तक पकड़ से बाहर हैं।
जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी बेबी नाज ने पुलिस को बताया कि वह परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने गई थीं। इस दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई ने प्लाट कब्जा करने के लिए उसकी टट्टर की झोपड़ी में आग लगा दी। बेबी नाज की तहरीर पर पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी समेत चार अज्ञात लोगों के खिलाफ जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगा था। जिसके चलते पुलिस आयुक्त बीपी जोगदण्ड ने थाना प्रभारी अभिषेक को निलंबित कर दिया था।
आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस के पास गैर जमानती वारंट है, लेकिन आज जिला अदालत में सुनवाई के बावजूद विधायक पुलिस को नहीं मिले। इरफान के वकील ने कहा है कि विधायक सरेंडर नहीं करेंगे।