Kushinagar News: फोन से तीन तलाक देने पर पति सहित 6 पर केस दर्ज

Kushinagar News: विवाहिता ने अपने पति पर डेढ़ साल पहले फोन से तलाक देने तथा ससुरालवालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

Update: 2024-02-29 06:54 GMT

प्रतीकात्मक इमेज source: social media  

Kushinagar News: कुशीनगर जनपद के पटहेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने अपने पति पर डेढ़ साल पहले फोन से तलाक देने तथा ससुरालवालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित 6 पर केस दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही में लग गई है।

12 साल पहले हुई थी शादी 

पटहेरवा थाना क्षेत्र के गांव की निवासिनी ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया है कि उसकी शादी 12 वर्ष पहले बड़े धूमधाम से मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटा भी है। पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति का एक दूसरी लड़की से प्रेम प्रसंग चलने लगा। जब उसने पति से इस बारे में पूछा तो इस पर सभी ससुराल वाले भी पति के पक्ष में हो गए।

दहेज़ के लिए किया प्रताड़ित 

पीड़ित महिला ने जब इस बात का विरोध किया तो ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद पीड़ित विवाहिता ने इसकी जानकारी अपने मायके वालों को दी। कई बार सुलह की बात हुई लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद उसके साथ षड्यंत्र करते हुए पीड़िता को मायके भेज दिया। धीरे-धीरे 4 साल बीत गए लेकिन उसे वापस तक नहीं बुलाया गया।

फ़ोन पर दिया तलाक 

पीड़िता का आरोप है कि डेढ़ वर्ष पहले पति ने फोन पर उसे तीन तलाक दिया और उसे छोड़ने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत करके इस संबंध में पटहेरवा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने फाजिलनगर निवासी पति महबूब आलम और उनके परिवार के अन्य सदस्यों  सास, ससुर, देवर सहित 6 पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं 323, 342, 504, 506, 498ए व 3/4 के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम व मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 

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