Lakhimpur Kheri News: 21 वर्ष पहले सीजेएम हत्याकांड में तीन को उम्रकैद, साथ ही बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना

Lakhimpur Kheri News: 26 जनवरी 2001 की रात फर्रुखाबाद से लखीमपुर कार से लौट रहे तत्कालीन सीजेएम बालकराम की नीमगांव थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूटपाट करते हुए हत्या कर दी थी।

Update: 2022-09-09 05:20 GMT

life imprisonment (photo: social media ) 

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी जिले कस्ता में 21 वर्ष पहले एक लूट के दौरान सीजेएम की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे अनिल कुमार यादव ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने तीनों को बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

अभियोजन की पैरवी करने वाले डीजीसी अरविंद त्रिपाठी और एडीजीसी रमा रमन सैनी के मुताबिक, 26 जनवरी 2001 की रात फर्रुखाबाद से लखीमपुर कार से लौट रहे तत्कालीन सीजेएम बालकराम की नीमगांव थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूटपाट करते हुए हत्या कर दी थी। इसकी रिपोर्ट कार चला रहे सरकारी ड्राइवर राम सिंह ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए डॉग स्क्वायड की मदद से बदमाशों को खोज निकाला।

आरोपी दिलीप की मौत

पुलिस ने रामलखन, दिलीप कुमार निवासी करनपुर थाना नीमगांव, श्यामू सिंह, निवासी अंधरौला थाना मितौली और प्रेमपाल सिंह निवासी खुरई थाना नीमगांव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। एक आरोपी दिलीप की इस दौरान मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कार चालक राम सिंह के अलावा घटना के समय सीजेएम के साथ मौजूद गवाहों रामचन्द्र शाह और राजीव अवस्थी आदि के बयान दर्ज कराए। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे अनिल कुमार यादव ने आरोपी रामलखन, श्यामू सिंह और प्रेमपाल सिंह को दोषी पाते हुए तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने के आदेश भी किए लखीमपुर खीरी कस्ता 21 वर्ष पहले लूट के दौरान सीजेएम की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे अनिल कुमार यादव ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने तीनों को बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

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