Lakhimpur Kheri Case: मूंछों को ऐंठते हुए कोर्ट पहुंचा लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा
Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा अभी भी 'फुल टशन' में हैं। मंगलवार को अदालत (Court) में पेशी के लिए जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी, तब मीडिया के कैमरों को देखते ही वो मूंछों को ऐंठने लगा।
Lakhimpur Kheri Case : जिस लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri violence) को लेकर मोदी सरकार और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी (Ajay Mishra) को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा, उसके मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अभी भी 'फुल टशन' में हैं। मंगलवार को अदालत (Court) में पेशी के लिए जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी, तब मीडिया के कैमरों को देखते ही वो मूंछों को ऐंठने लगा। सोशल मीडिया (social media) पर ये वीडियो (Video) तेजी से वायरल (viral) हो रहा है। इस वीडियो को देखकर कहा जा सकता है, कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र (Ashish Mishra) उर्फ मोनू के तेवर ढीले नहीं पड़े रहे हैं।
लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के इस अंदाज ने जहांगीरपुरी हिंसा (Jahangipuri Violence) के आरोपी अंसार की याद दिला दी। दरअसल, इस मामले में गिरफ्तार अंसार को जब पुलिस अदालत में पेशी के लिए ले जा रही थी, तब उसे फिल्म 'पुष्पा' का ऑइकॉनिक स्टाइल करते देखा गया था। इस दौरान उसने मीडिया के सामने एक्टर अल्लू अर्जुन के स्टाइल में अपनी दाढ़ी के नीचे दो बार हाथ घुमाया।
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी (Main Accused) बनाए गए आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने 10 फरवरी को जमानत (Bail) दे दी थी। उनकी जमानत पर विपक्ष ने काफी हल्ला मचाया था। किसान संगठन (farmers organization) इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद मिश्र को निचली अदालत (Lower court) में सरेंडर (surrender) करना पड़ा। आशीष मिश्र 24 अप्रैल 2022 से जेल में बंद हैं।
बता दें कि, लखीमपुर हिंसा में आशीष समेत 14 आरोपियों में से 13 जिला जेल में बंद हैं। इनमें से केवल एक को जमानत मिल चुकी है। इस हिंसा के मुख्य आरोपी बनाए गए आशीष मिश्र उर्फ मोनू के वकील का कहना है कि यह एक महज दुर्घटना थी। इसे सोची समझी करार नहीं दिया जा सकता।