UP: स्कूल के बगल में शराब का ठेका, 5 साल के बच्चे की PIL पर हाईकोर्ट में सुनवाई...यूपी सरकार से मांगा जवाब

Allahabad High Court News: एलकेजी में पढ़ने वाला 5 वर्षीय अथर्व दीक्षित शराबियों के हुड़दंग से न सिर्फ परेशान होता है, बल्कि उसे रास्ते में डर भी लगता है।

Written By :  aman
Update: 2024-03-13 17:14 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Social Media)

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Allahabad High Court News : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्कूल के बगल में स्थित शराब के ठेके की वजह से आए दिन शराबियों के हुड़दंग से परेशान बच्चे की जनहित याचिका पर सुनवाई की। ये बच्चा एलकेजी का छात्र है। पांच वर्षीय बच्चे की जनहित याचिका (PIL) पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी कि, स्कूल के बगल के शराब के ठेके का नवीनीकरण (Renewal of Liquor Contract) हर साल कैसे होता जा रहा है?

ठेका 30 वर्ष पुराना, स्कूल...

प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को जवाब में बताया कि, उक्त शराब का ठेका 30 वर्ष पुराना चला आ रहा है। वहीं, स्कूल साल 2019 में खुला है। याचिकाकर्ता अथर्व के वकील आशुतोष शर्मा के अनुसार, चीफ जस्टिस अरुण भंसाली (Chief Justice Arun Bhansali) और जस्टिस विकास बुधवार (Justice Vikas Budhwar) की खंडपीठ ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।

जानिए क्या है मामला?

बता दें, ये मामला कानपुर नगर (Kanpur Nagar News) के चिड़ियाघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले का है। याचिकाकर्ता पांच वर्षीय अथर्व दीक्षित (Petitioner Atharva Dixit) आजाद नगर स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में एलकेजी का स्टूडेंट है। स्कूल से महज 20 मीटर दूर शराब का पुराना ठेका है।

शराब ठेके के लिए क्या है नियम?

नियमानुसार सरकारी ठेका दिन में 10 बजे के बाद ही खुलने चाहिए। मगर, वहां अमूमन सुबह 6-7 बजे से ही शराबियों की भीड़ लगने लगती है। जमावड़े में शराबी जुटते हैं और नशे में हुड़दंग करते हैं। स्कूल के पास रिहायशी बस्ती भी है। वहां सैकड़ों लोग रहते हैं।

परिवार वालों की मदद से दायर की PIL

एलकेजी में पढ़ने वाला 5 वर्षीय अथर्व दीक्षित शराबियों के हुड़दंग से न सिर्फ परेशान होता है, बल्कि उसे रास्ते में डर भी लगता है। अथर्व के कहने पर उसके परिवार वालों ने कानपुर के आला अफसरों से लेकर राज्य सरकार तक कई बार शिकायत की। मगर, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कहा गया कि यह स्कूल 2019 में खुला है। वहीं, शराब का ठेका तकरीबन 30 साल पुराना है। इसी के बाद अथर्व ने परिवार वालों की मदद से जनहित याचिका (PIL) दाखिल की, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। 

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