फिर बढ़ा लॉकडाउन! यहां 31 मई तक सब बंद, जारी हुई गाइडलाइन
गाजियाबाद में प्रशासन ने कोरोना वायरस और ईद के चलते 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बारे में गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने आज आदेश जारी किया।
गाजियाबाद: कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार ने तीसरे बार भारत में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक़, 17 मई देश देशभर में लॉकडाउन है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गयी, जिसके मुताबिक 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।
लॉकडाउन की गाइडलाइंस 31 मई तक बढ़ी
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन ने कोरोना वायरस और ईद के चलते 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बारे में गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने आज आदेश जारी किया।
गाजियाबाद में धारा 144 भी लागू
लॉकडाउन की 31 मई तक की गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, बिना फेस कवर और मास्क के बाहर जाना दंडनीय अपराध माना जायेगा। ऐसे में पकड़े जाने पर फाइन देना पड़ेगा। वहीं सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगाने की भी अनुमति नहीं होगी।
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गाजियाबाद ऑरेंज ज़ोन में:
गौरतलब है कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है। ऐसे में लॉकडाउन-3 में ऑरेंज जोन को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस आज से यहां लागू कर दी गयी। इसके मुताबिक, गाजियाबाद में मल्टीप्लेक्स, मार्केट और शॉपिंग मॉल के अलावा रोडवेज व सिटी बस सर्विस इस दौरान बंद रहेगी। वहीँ हॉटस्पॉट के एक किमी क्षेत्र को छोड़कर शेष 40 स्थानों पर शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
लॉकडाउन को लेकर गाजियाबाद में ये छूट
बता दें कि गाजियाबाद में हॉट स्पॉट को छोड़कर अन्य इलाकों में सभी दुकानें खुल गयी हैं।
ई कॉमर्स से कोई भी सामान मंगाया जा सकता है।
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टैक्सी और ऑटो चलेंगे लेकिन सीमित यात्री ही सफर कर सकेंगे। ओला-उबर जैसी टैक्सी को चलाने की छूट दे दी गई है, लेकिन केवल एक ही पैसेंजर बिठा सकेंगे।
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने, ख़ास कर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों पर प्रतिबन्ध है।
निजी कार चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 3 व्यक्ति की इजाजत है।
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