लव जिहाद पर पुलिस का बड़ा एक्शन, मऊ में 14 के खिलाफ FIR, चल रही छापेमारी
लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ 'लव जिहाद' (Love Jihad) का केस दर्ज किया है और तुरंत कार्रवाई करने में जुट गई है।
मऊ: बड़ी खबर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के जिले मऊ (Mau) से सामने आ रही है। राज्य में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यूपी पुलिस लगातार लव जिहाद के मामले में एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। इस बीच मऊ के चिरैयाकोट थाने की पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ 'लव जिहाद' (Love Jihad) का केस दर्ज किया है। इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 366, 506 व 3/5 यूपी विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन अध्यादेश 2020 एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कार्रवाई करने में जुटी पुलिस
पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ लव जिहाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद तुरंत कार्रवाई करने में जुट गई है। बता दें कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद पुलिस लगातार इस मामले में एक्शन ले रही है। इससे पहले बरेली में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव देने को लेकर एक शख्स के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था और फिर उसे तुरंंत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा राजधानी में भी पुलिस ऐसी एक शादी को रुकवा चुकी है।
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मऊ से सामने आया ये केस
ताजा मामला मऊ जिले से सामने आया है, यहां पर चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में स्थित मोलनागंज गांव के रहने वाले दो समुदाय का लड़का और लड़की घर से भाग गए। इस मामले में पता चला कि लड़का पहले से ही शादीशुदा है और लड़की कुंवारी है। जानकारी के मुताबिक, लड़की की शादी 30 नवंबर को होनी थी। लेकिन शादी के एक दिन पहले लड़की लड़के के साथ भाग गई। वहीं जानकारी होते ही परिजनों ने पुलिस को खबर दी। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।
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इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि दो समुदाय के लड़के और लड़की घर से भागे हुए हैं। लड़का के खिलाफ पुलिस ने 366, 506 व 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मिली मंजूरी
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। लेकिन इसमें कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हालांकि यह कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद यह कानूनी रूप ले चुका है। इसे 6 महीने के अंदर राज्य सरकार को विधानसभा से पास कराना पड़ेगा।
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