हम नहीं सुधरेंगे! लखनऊ में कोरोना का कहर, लेकिन बाजारों में जुटी भीड़

राजधानी लखनऊ में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है, लेकिन लोगों के बीच इसे लेकर जरा भी चिंता देखने को नहीं मिल रही है।

Written By :  Ashutosh Tripathi
Update:2021-04-06 22:18 IST

बढ़ते कोरोना के बीच बाजारों में जुटी भीड़ (फोटो- न्यूजट्रैक, Ashutosh Tripathi)

लखनऊ: कोरोना वायरस (Corona Virus) भले ही राजधानी लखनऊ में ख़तरनाक स्तर पर पहुंच गया हो, लेकिन शहरवासियों को बढ़ते संक्रमण को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जो कि इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो जाता है। ये तस्वीर है, लखनऊ आलमबाग के बाराबिरवा इलाके की, जहां पर मंगलवार की बाजार लगी हुई है।

पुलिस ने भी नहीं दिखाई कोई सख्ती

हैरानी की बात यह है कि यहां से महज 200 मीटर की दूसरी पर ही पुलिस चौकी भी मौजूद है, बावजूद इसके यहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी है। वहीं, इस पर पुलिस द्वारा भी कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। कोरोना को लेकर जनता में बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। सभी बाजार में अपनी-अपनी शॉपिंग में मस्त हैं।

(फोटो- न्यूजट्रैक, Ashutosh Tripathi)

स्थानीय दुकानदारों ने कही ये बात

हज़ारों की संख्या में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए खरीदारी कर रहे हैं। वहीं, जब कोरोना को लेकर स्थानीय दुकानदारों से न्यूजट्रैक ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हफ्ते में सिर्फ आज ही के दिन दुकानदारी होती है। ऐसे में हम अपनी दुकानदारी करें या लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करें।

(फोटो- न्यूजट्रैक, Ashutosh Tripathi)

सभी को भारी पड़ सकती है ये लापरवाही

आपको बता दें कि इससे पहले भी लखनऊ के बुद्ध बाजार में लोग बिना कोरोना के खौफ के खरीदारी करते नजर आए थे। राज्य समेत शहर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर जनता बिना किसी कोरोना नियमों का पालन किए बाजारों में खरीदारी रही है। बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के बीच इतनी बड़ी लापरवाही सभी को भारी पड़ सकती है।

(फोटो- न्यूजट्रैक, Ashutosh Tripathi)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती 

गौरतलब है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्ती दिखाई और सरकार को कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार को सभी के कोविड वैक्सीनेशन व नाइट कर्फ्यू पर विचार करने को कहा है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने की बात हाई कोर्ट ने कही है।

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