आजम खान को एक और झटका, चुनाव नहीं लड़ पाएगा बेटा अब्दुल्ला
इस पत्र में कहा गया है कि रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र से 2017 में चुनाव जीतने वाले अब्दुल्ला आजम खां ने अपनी जन्मतिथि को गलत ठहराया है।
लखनऊ: अपनी उम्र का गलत हवाला देकर चुनाव लड़ने वाले अब्दुल्ला आजम अब 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में विधान सभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है। जिसमें अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए उनके चुनाव लड़ने से रोके जाने की संस्तुति की गई है।
अब्दुल्ला आजम की बढ़ी मुश्किलें
इस पत्र में कहा गया है कि रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र से 2017 में चुनाव जीतने वाले अब्दुल्ला आजम खां ने अपनी जन्मतिथि को गलत ठहराया है। जिसके कारण हाईकोर्ट ने उनको भ्रष्टाचार का दोषी माना है। कोर्ट के इसी आदेश के बाद अब्दुल्लाह आजम की विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई है। और वहां अब उपचुनाव कराया जाना प्रस्तावित है।
ये भी पढ़ें- चीन मानेगा हार: भारत की इस शर्त से हुआ सामना, लद्दाख में होगा ऐसा
गौरतलब है कि रामपुर जिले के पूर्व विधायक नवेद मियां ने सांसद मोहम्मद आजम खां के पुत्र अब्दुल्लाह आजम खां के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए एक पत्र लिखा था। इस पत्र को संज्ञान लेते हुए विधानसभा सचिवालय ने विभाग की राय के बाद अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने से रोकने की संस्तुति की है। इस संबंध में प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 का में भ्रष्टाचार के दोषी को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है।
6 वर्ष तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
राष्ट्रपति को भेजे पत्र के बाद निर्वाचन आयोग से सहमत ली जाएगी। इसके बाद आजम खां के पुत्र अब्दुल्लाह आजम के चुनाव लड़ने पर 6 वर्ष तक रुक जाएगी। इन दिनों अब्दुल्ला आज़म सीतापुर जेल में बंद है।
ये भी पढ़ें- किसानों का भारत बंद: कृषि बिल के खिलाफ चक्का जाम, इन पार्टियों का मिला समर्थन
वहीं दूसरी तरफ स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। पूर्व सांसद बेगम नूर बानो और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने उप चुनाव को पूरी तैयारी करते हुए नवाब काजिम अली खान के पुत्र हमजा मियां को उप चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है।