लखनऊ में धारा 144ः 5 अप्रैल तक राजधानी में लगे ये प्रतिबंध, जानें क्या है वजह

लखनऊ में 5 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गयी है। प्रशासन का ये फैसला आगामी त्योहारों के दौरान किसान आंदोलन और कोरोना संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर लिया गया।

Update: 2021-03-02 04:33 GMT

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को लेकर बड़ा एलान हुआ है। लखनऊ में 5 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गयी है। प्रशासन का ये फैसला आगामी त्योहारों के दौरान किसान आंदोलन और कोरोना संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर लिया गया। इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।कहा गया है कि शान्ति व्यवस्था बनाये रखने, कानून का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बनी रहेगी।

लखनऊ में धारा 144 लगाई गई

दरअसल, कोरोना वायरस का प्रसार दोबारा होने लगा है। ऐसे में संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा। वहीं किसान आंदोलन का असर यूपी में भी दिखना शुरू हो गया है। ऐसे में पहले ही योगी सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरोना गाइडलाइन के सख्ती से पालन कराये जाने के निर्देश दिए थे।

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कोरोना- किसान आंदोलन के मद्देनजर लखनऊ में प्रतिबंध

हालाँकि अब त्योहारों का समय है और इस बीच पंचायत चुनाव भी होने है। साथ ही दिल्ली में जारी किसान आंदोलन ने यूपी का रुख कर लिया है। राजनीतिक संगठनों का धरा प्रदर्शन भी समय समय पर लखनऊ में देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश की शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। मद्देनजर सरकार के निर्देश के बाद लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गयी।

त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट, जारी की गई गाईडलाइन

लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोरा ने जानकारी दी है कि आगमी दिनों में त्योहारों के अलावा कई राजनीतिक दलों और किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन होना भी संभव है। इससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव भी व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है।

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