Lucknow News: बार एसोसिएशन ने जस्टिस संगीता चंद्रा की कोर्ट का किया बहिष्कार

Lucknow News: अवध बार एसोसिएशन ने अर्जेंट मीटिंग की। मीटिंग में जस्टिस संगीता चंद्रा के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। बार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनके तबादले की मांग की।

Report :  Network
Update:2024-09-30 11:19 IST

लखनऊ हाईकोर्ट (कांसेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)

Lucknow News: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट की जस्टिस संगीता चंद्रा की कोर्ट का बहिष्कार किया है। बार एसोसिएशन ने तय किया कि कोई सदस्य उनकी कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जाएगा।

अवध बार एसोसिएशन ने अर्जेंट मीटिंग की। मीटिंग में हाईकोर्ट की जस्टिस संगीता चंद्रा के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया। अवध बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस संगीता चंद्रा के तबादले की मांग की। सीनियर वकील सतीश चंद्र मिश्रा से सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रा नाराज हो गई थीं। उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा पर कंटेप्ट चलाने के लिए चीफ जस्टिस को केस रेफर किया था। जस्टिस चंद्रा पर वकीलों को कोर्ट में अपमान करने का आरोप लगा है। फिलहाल कोर्ट रूम 3 का वकीलों ने पूर्ण बहिष्कार कर दिया। तबादले की मांग को लेकर चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस आफ इंडिया को पत्र भेजा गया है।

बार एसोसिएशन का कहना है कि जस्टिस चंद्रा का व्यवहार अच्छा नहीं है वह केस की सुनवाई के दौरान वकीलों पर नाराज हो जाती हैं। वकीलों ने अब उनके कोर्ट का ही बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है।

जस्टिस चंद्रा के तबादले का अनुरोध किया

एसोसिएशन के महासचिव एडवोकेट मनोज कुमार द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश (सीजे) अरुण भंसाली को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने एसोसिएशन के अधिवक्ता सदस्यों के साथ उनके मौखिक अमानवीय व्यवहार के संबंध में उनके खिलाफ प्राप्त कई शिकायतों का समाधान करते हुए जस्टिस चंद्रा के तबादले का अनुरोध किया है।

एसोसिएशन ने अपने पत्र में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रा और बार एसोसिएशन के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा के बीच हुई हालिया तकरार का जिक्र किया है। पत्र में कहा गया है कि शुक्रवार की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रा ने एससी मिश्रा के खिलाफ अदालत की अवमानना की आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश जारी किया।

पत्र में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान माननीय जस्टिस संगीता चंद्रा ने अपने पद की गरिमा के खिलाफ जाकर वरिष्ठ अधिवक्ता एससी मिश्रा के खिलाफ अदालत की अवमानना की आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश जारी किया। पत्र में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर ने भी न्यायमूर्ति चंद्रा से मिश्रा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से पीछे हटने का अनुरोध किया। लेकिन न्यायमूर्ति चंद्रा ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

यह उक्त विवाद न्यायमूर्ति चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उत्पन्न हुआ। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मिश्रा के इस कदाचार पर आपत्ति जताई कि उनके आग्रह पर उनके पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार करने के बाद उन्होंने पीठ पर चिल्लाया था।

पीठ ने मिश्रा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया था।

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