Lucknow News: इंदिरा नगर में पाॅम पैराडाइज टाइटल कालोनी में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण रोकने में नाकाम अभियंताओं पर होगी कार्रवाई
Lucknow News: इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब ने सख्त रवैया अपनाते हुए स्थल पर अवैध निर्माण रोकने में नाकाम रहे अभियंताओं के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
Lucknow News: इंदिरा नगर के चांदन गांव में लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित की गयी पाॅम पैराडाइज टाइटल कॉलोनी में सोमवार को एलडीए ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान विकासकर्ता द्वारा स्थल पर विकसित की गयी सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवाॅल, बिजली के खम्भे समेत अन्य स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया। वहीं, इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब ने सख्त रवैया अपनाते हुए स्थल पर अवैध निर्माण रोकने में नाकाम रहे अभियंताओं के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। जिस पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा प्रवर्तन जोन-5 में तैनात रहे 09 अभियंताओं के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी गयी है।
एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि अमर अग्रवाल व अन्य द्वारा इंदिरा नगर के ग्राम-चांदन में मानस सिटी कॉलोनी के पास भूमि खसरा संख्या-288 पर लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए रो-हाउस का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके खिलाफ विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए कार्रवाई के आदेश दिये गये थे। इसके तहत प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने स्थल पर सीलिंग की कार्रवाई करते हुए बिल्डर के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करवायी थी। उक्त प्रकरण में बिल्डर ने विहित न्यायालय के आदेश के खिलाफ आयुक्त न्यायालय में अपील दाखिल की थी।
आयुक्त न्यायालय से खारिज हुई अपील
आयुक्त न्यायालय द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया। साथ ही अवैध निर्माण रोकने में नाकाम रहे अभियंताओं के खिलाफ जांच करते हुए कार्यवाही के आदेश दिये गये थे। जांच में पाया गया कि दिनांक-01.01.2022 से 12.05.2023 के बीच प्रवर्तन जोन-5 में तैनात रहे अभियंताओं के कार्यकाल में बिल्डर अमर अग्रवाल व अन्य द्वारा पाॅम पैराडाइज टाइटल कॉलोनी विकसित करते हुए 29 रो-हाउस भवनों का निर्माण पूर्ण कराया गया। साथ ही 26 रो-हाउस में परिवारों को अध्यासित करा दिया गया। इस पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने उक्त अवधि में प्रवर्तन जोन-5 में तैनात रहे सहायक अभियंताओं वीरेन्द्र प्रताप मिश्रा (सेवानिवृत्त), राहुल वर्मा, शीतल प्रसाद (सेवानिवृत्त) तथा अवर अभियंताओं रवि शंकर राय, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, आरके शर्मा, सुशील कुमार वर्मा, सत्यवीर सिंह एवं विपिन बिहारी राय के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी है।
हजरतगंज में अवैध निर्माण रोकने में नाकाम 7 अभियंताओं के खिलाफ रिपोर्ट
हजरतगंज क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से किये जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही न करने वाले अभियंता भी कार्रवाई की जद में आ गये हैं। अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि आरके अग्रवाल व अन्य द्वारा हजरतगंज के गोखले मार्ग पर शालीमार मीडोज के सामने भूखण्ड संख्या-2ए पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। इसी तरह अहाना वेन्चर्स के विश्वास स्वरूप द्वारा गोखले विहार में भूखण्ड संख्या-27/11 तथा 27/10 2एवें लेन पर अवैध निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। वहीं, भुवनेश कुमार व अन्य द्वारा भूखण्ड संख्या-27/12 2ए वे लेन पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। यह चारों निर्माण कार्य लगभग 2 वर्ष से किये जा रहे हैं, लेकिन इस अवधि में प्रवर्तन जोन-6 में तैनात रहे अभियंताओं द्वारा इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी। हाल ही में मण्डलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब के निर्देश पर नोटिस जारी करते हुए सीलिंग की कार्यवाही की गयी। लिहाजा विगत 2 वर्ष के अंतराल में प्रवर्तन जोन-6 में तैनात रहे अवर अभियंताओं संजय मिश्रा, इम्तियाज अहमद, शिव कुंवर, भानु प्रकाश वर्मा, रवि प्रकाश, सुरेश कुमार व राकेश कुमार के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी गयी है।
जानकीपुरम विस्तार में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गयी
प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि शत्रुघन व अन्य द्वारा जानकीपुरम विस्तार के तिवारीपुर में नीलकंठ प्रापर्टीज नाम से लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही उक्त अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने सोमवार को स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। इस दौरान विकासकर्ता द्वारा स्थल पर अवैध रूप से विकसित की गयी सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवाॅल आदि को ध्वस्त कर दिया गया।