Chandan Gupta Hatyakand: अभी-अभी बड़ा फैसला, कासगंज तिरंगा यात्रा में चंदन गुप्ता के हत्यारों को उम्र क़ैद, सुने माता-पिता ने क्या कहा

Chandan Gupta Hatyakand Story: बहुचर्चित चन्दन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए की स्पेशल कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी।

Report :  Ajay Chauhan
Update:2025-01-03 15:21 IST

Chandan Gupta Hatyakand Story: बहुचर्चित चन्दन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए की स्पेशल कोर्ट आज अपना फैसला सुना दिया है। कल आरोपियों को दोष सिद्ध किया गया था। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान बाइक रैली निकालते समय चंदन गुप्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद साम्प्रदायिक दंगे की आंच में कासगंज तीन दिन जलता रहा था। चंदन के माता पिता ने कहा था कि अदालत पर उन्हें पूरा यकीन है, जो भी फैसला मिलेगा उससे वो संतुष्ट रहेंगे। 30 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ था। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। एक आरोपी को सबूत के अभाव में कोर्ट बरी कर चुकी है।

क्या था पूरा मामला 

साल 2018 मैं 26 जनवरी के दिन सुबह 11 बजे के लगभग वाइक पर सवार युवाओं ने नगर मैं तिरंगा यात्रा निकाली थी जिसका संचालन युवा चंदन गुप्ता कर रहा था। भारत माता की जय और वन्देमातरम के जयघोषों के साथ निकल रही यात्रा पर अचानक नगर मैं स्थिति समुदाय विशेष के मोहहले से पत्थर बाजी आरम्भ हो गई और उसी दौरान गोली लगने से चन्दन गुप्ता की मौत हो गई। तीन दिन तक साम्प्रदायिक आग में पूरा कासगंज नगर जल रहा था। 

चंदन गुप्ता की मौत के बाद जब अंतिम संस्कार को ले गए तो तमाम भाजपा नेताओं ने उनके परिवार से मुलाकात कर पीड़ित माता पिता को ढाढ़स बंधाया और आश्वासन दिया था कि चंदन के नाम पर नगर मैं एक चौक बनाकर उसकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा और परिवार मे एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। चन्दन गुप्ता के पिता ने मीडिया से अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि कोई बताए आखिर उनके बेटे का दोष क्या था जो उसकी हत्या कर दी गई। 

चन्दन के माता- पिता ने क्या कहा 

चन्दन गुप्ता के परिवार वालों ने कहा कि मुकदमा पहले कासगंज के न्यायालय में चला परन्तु न्याय में हो देरी के चलते इसे एन आई ए कोर्ट मे दाखिल किया गया जहाँ इस चर्चित हत्याकांड मैं माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपियों के विरुद्ध आज सज़ा का ऐलान किया जाएगा। चन्दन गुप्ता की माँ घर के मंदिर मे अखंड ज्योति जलाकर माता रानी से अपने निर्दोष बेटे के हत्यारों को फांसी की सज़ा दिलाने को अरदास लगाए हुए हैं। पिता सुशील गुप्ता ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने घटना को राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग किया परन्तु हमसे किये वायदे को पूरा नही किया, आज एन आई ए कोर्ट द्वारा आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के फैसला आएगा। उनके पिता सुशील गुप्ता ने मीडिया के साथ अपना दर्द साझा करते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उनके बेटे को अदालत से तो न्याय मिल रहा है पर सरकार के नेताओं की हीलाहवाली से वो वेहद क्षुब्ध हैं।

चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर,जाहिद उर्फ जग्गा को आईपीसी की धारा 147 ,148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 ,राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत दोषी ठहराया। देशद्रोह की धारा 124A पर सुनवाई नहीं हुई।  क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर रखा है। एक आरोपी सुनवाई के दौरान मौत गई। एक आरोपी को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। 

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