Lucknow News: चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा, CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला
Lucknow News: चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुरूवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने श्रवण साहू हत्याकांड के आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
Lucknow News: राजधानी लखनऊ के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुरूवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने श्रवण साहू हत्याकांड के आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने मामले में अकील अंसारी, सत्यम पटेल, अमन सिंह, विवेक वर्मा, बाबू ख़ान, फैसल, अजय पटेल, रोहित मिश्रा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
उल्लेखनीय है कि एक फरवरी 2017 को श्रवण साहू की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गयी थी। सआदतगंज कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर श्रवण साहू के घर के पास ही उनकी हत्या की गयी थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इससे पूर्व उनके पुत्र की हत्या कर दी गयी थी। बेटे की पैरवी के दौरान ही पिता श्रवण साहू की हत्या हुई थी। श्रवण साहू की हत्या के बाद व्यापारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था।
जानें पूरा मामला
साल 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी लखनऊ के सआदतगंज इलाके में व्यवसायी श्रवण साहू की उनके घर के पास की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले उनके पुत्र आयुष साहू की 16 अक्टूबर 2013 को ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के कैंपवेल रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। श्रवण साहू उस हत्याकांड के गवाह थे। वह बेटे को न्याय दिलाने के लिए पैरवी कर रहे थे।
आयुष साहू की हत्या के आरोपित अकील ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर यह संगीन साजिश रची थी। मामले में पुलिसकर्मियों ने चार युवकों को गिरफ्तार भी किया था। बाद में मामले की हकीकत सामने आने पर तत्कालीन स्वाट प्रभारी दारोगा धीरेंद्र शुक्ला, पारा थाने के कांस्टेबल धीरेंद्र यादव और अनिल को बर्खास्त कर दिया गया था। साथ ही 14 पुलिस कर्मियों के खिलाफ ठाकुरगंज, पारा और हसनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
श्रवण साहू को उनके बेटे के हत्यारे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी थी। लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करायी थी। उन्होंने सुरक्षा को लेकर लखनऊ की तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी और जिलाधिकारी से भी गुहार लगायी थी। जिसके बाद एक फरवरी 2017 को बाइक सवार बदमाशो ने श्रवण साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
तत्कालीन सपा सरकार ने श्रवण साहू हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने श्रवण साहू हत्याकांड मामले में जांच के दौरान तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी को भी दोषी पाया था। तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी को सीबीआई ने श्रवण साहू की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का दोषी माना था।