Meerut: पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़, पांच गौकश गिरफ्तार, एक घायल

Meerut News: मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने घायल बदमाश समेत पांच गोकशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो गोवंश, एक तमंचा, तीन कारतूस और गोकशी करने के औजार बरामद किए हैं।

Report :  Sushil Kumar
Update: 2023-12-29 16:11 GMT

Meerut News (Pic:Newstrack)

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के थाना जानी क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हो गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने घायल बदमाश समेत पांच गोकशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो गोवंश, एक तमंचा, तीन कारतूस और गोकशी करने के औजार बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि पुलिस को जानी थाना क्षेत्र के धौलड़ी गांव के जंगल में खानपुर राजवाहे से धौलड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते के पास कुछ लोगों के गौकशी करने की सूचना मिली थी।

पुलिस ने आत्मरक्षा में चालाई गोली

उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस ने गन्ने के खेत की घेराबंदी की, तो गौकशी कर रहे बदमाशों ने पुलिस दल पर जान से मारने की नियत से गोलियां चलाईं। सजवाण के मुताबिक, पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली लगने से एक गोकश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पांच गोकशों को गिरफ्तार कर लिया। घायल गोकश मेहरदीन पुत्र मेहर ईलाही धौलड़ी का रहने वाला है। घायल बदमाश के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज, एक खोखा कारतूस व तीन जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम पांचो का एक संगठित गिरोह है, हम लोग पिछले काफी समय से आवारा घूमने वाले गौवंश को पकडकर रात्रि में गौकशी करते है तथा उससे प्राप्त धन से अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते है। अभियुक्त मेहरदीन पुत्र मेहर ईलाही थाना जानी का हिस्ट्री शीटर है जोकि पिछले कई वर्षो से लापता चल रहा था। गिरफ्तार बदमाशों के नाम मेहरदीन(48) पुत्र मेहर ईलाही, इशाक(40) पुत्र हनीफ, सुहैल(22) पुत्र मेहरदीन, शुऐब(25) पुत्र युसुफ और लियाकत (28) पुत्र शौकत हैं। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ बरामदगी के आधार पर थाना जानी पर मु0अ0सं0 382/2023 धारा 307 (पुलिस मुठभेड), 147, 148, 149, 504, 506 भादवि व धारा 3/8 गौवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है।

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